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मध्य प्रदेश: इंदौर में कातिल बना छात्र! कॉलेज की महिला प्रिंसिपल को किया आग के हवाले, मौत

By अंजली चौहान | Updated: February 25, 2023 11:51 IST

पिछले पांच दिनों से अस्पताल में भर्ती प्रिंसिपल को डॉक्टरों ने बचाने की तमाम कोशिशें की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार सुबह महिला प्रिंसिपल की मौत की पुष्टि की गई है।

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ठळक मुद्देइंदौर में छात्र ने अपनी प्रिंसिपल पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग पांच दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद शनिवार को महिला की मौत पुलिस के अनुसार छात्र परीक्षा में फेल होने से नाराज था

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर में स्थित बीएम फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की उनके पूर्व छात्र ने ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कॉलेज के पूर्व छात्र ने प्रिंसिपल को जिंदा आग के हवाले कर दिया और करीब 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आज सुबह अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। 

पुलिस के अनुसार, सिमरोल थाना क्षेत्र स्थित बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के पूर्व छात्र ने प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को संस्थान परिसर में 20 फरवरी को दिनदहाड़े पेट्रोल डालकर बुरी तरह से झुलसा दिया था। घटना के बाद फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

पिछले पांच दिनों से अस्पताल में भर्ती प्रिंसिपल को डॉक्टरों ने बचाने की तमाम कोशिशें की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार सुबह महिला प्रिंसिपल की मौत की पुष्टि की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की बरीकी से जांच कर रही है। 

परीक्षा में फेल हो गया था छात्र 

इंदौर पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह विर्दे ने कहा कि आरोपी 24 वर्षीय छात्र आशुतोष श्रीवास्तव है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, आशुतोष श्रीवास्तव कॉलेज का पूर्व छात्र है जो कि सातवें सेमेस्टर में फेल हो गया था। फेल होने के कारण वह काफी गुस्से में था इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया। 

जानकारी के मुताबिक, छात्र पहले आत्महत्या करने वाला था। वह प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों को पहले से आत्महत्या की धमकी दे रहा था। इस मामले को लेकर महिला प्रिंसिपल और कर्मचारियों ने आशुतोष श्रीवास्तव के खिलाफ पहले ही तीन शिकायतें दर्ज कराई थी। इस मामले में एएसआई संजीव कुमार पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया। 

बता दें कि पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। 

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