मध्य प्रदेश: अदालत परिसर में बलात्कार के आरोपी की वकीलों ने की पिटाई, जानिए पूरा मामला

By भाषा | Updated: December 8, 2019 03:02 IST2019-12-08T03:02:14+5:302019-12-08T03:02:14+5:30

28 वर्षीय आरोपी अंकित विजयवर्गीय ने एक दिसंबर की रविवार रात को माता-पिता के साथ सो रही चार साल की एक बालिका का अपहरण कर सुनसान पुराने बंगले में ले जाकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया और बाद में गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।

Lawyers beaten up by rape accused in court premises | मध्य प्रदेश: अदालत परिसर में बलात्कार के आरोपी की वकीलों ने की पिटाई, जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश: अदालत परिसर में बलात्कार के आरोपी की वकीलों ने की पिटाई, जानिए पूरा मामला

Highlights दो अज्ञात वकीलों ने आरोपी के साथ मारपीट शुरु कर दीपुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया था। 

 मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के एक इलाके में एक बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले के एक आरोपी की शनिवार को अदालत परिसर में वकीलों के एक समूह ने कथित तौर पिटाई कर दी। घटना उस समय हुई जब पुलिस आरोपी की तीन दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे शनिवार को अदालत में लाई थी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस के जवान सुबह जैसे ही अदालत परिसर में आरोपी अंकित विजयवर्गीय के साथ आये तो दो अज्ञात वकीलों ने आरोपी के साथ मारपीट शुरु कर दी और इसे देख अन्य लोग भी आरोपी की पिटाई में जुट गए। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों ने आरोपी को भीड़ से बचाया।

पुलिस ने बाद में आरोपी को न्यायाधीश सोनाली पटेल की अदालत में पेश किया जहां से आरोपी को महू जेल भेज दिया गया। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। महू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि आर्य ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कोई भी अधिवक्ता इस मामले में आरोपी अंकित विजयवर्गीय की पैरवी नहीं करेगा।

गौरतलब है कि 28 वर्षीय आरोपी अंकित विजयवर्गीय ने एक दिसंबर की रविवार रात को माता-पिता के साथ सो रही चार साल की एक बालिका का अपहरण कर सुनसान पुराने बंगले में ले जाकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया और बाद में गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया था। 

 

Web Title: Lawyers beaten up by rape accused in court premises

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