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खरगोनः पिता ने 16 वर्षीय बेटी से किया रेप, गर्भवती किया और पैदा हुई नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंका, चींटियों ने किया क्षत-विक्षत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 13:46 IST

Khargone: थाने के प्रभारी जगदीश गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि यह मामला इस सप्ताह की शुरुआत में तब सामने आया जब महेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में झाड़ियों में एक दिन का नवजात शिशु मिला, जिसके शरीर को चींटियों ने क्षत-विक्षत कर दिया था।

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ठळक मुद्देअस्पताल में स्थानांतरित करने से पहले शिशु को एक स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। धारा 93 (बारह साल से कम उम्र के बच्चे का परित्याग) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।जांच में पता चला कि बच्ची की मां 16 साल की लड़की है, जिसे एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया है।

Khargone: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पिता को अपनी 16 वर्षीय बेटी से कथित तौर पर दुष्कर्म करने, उसे गर्भवती करने और उससे पैदा हुई नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी जगदीश गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि यह मामला इस सप्ताह की शुरुआत में तब सामने आया जब महेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में झाड़ियों में एक दिन का नवजात शिशु मिला, जिसके शरीर को चींटियों ने क्षत-विक्षत कर दिया था।

उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में स्थानांतरित करने से पहले शिशु को एक स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 (बारह साल से कम उम्र के बच्चे का परित्याग) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि जांच में पता चला कि बच्ची की मां 16 साल की लड़की है, जिसे एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। किशोरी ने पुलिस को बताया कि जब वह गुजरात के राजकोट में अपनी पिता के साथ रहती थी उस दौरान उसने पिता ने उससे दुष्कर्म किया। उसने बताया कि इसके बाद वह गर्भवती हो गई।

मीणा ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर घर पर ही उसका प्रसव कराया और जब वह बेहोश थी तो उसका पिता नवजात को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि नवजात, पीड़िता और आरोपी के डीएनए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बच्चे के जैविक पिता का पता लगाने के लिये डीएनए जांच की जाती है। डीएनए (डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल) अणुओं का एक समूह है, जो माता-पिता से बच्चों तक वंशानुगत या आनुवंशिकी संचरण एवं संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। नवजात शिशु देखभाल इकाई के प्रमुख डॉ. पवन पाटीदार ने बताया कि नवजात शिशु का पहले खरगोन में इलाज किया गया और उसे इंदौर के एमटीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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