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कर्नाटक: 35,000 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए मौसी ने नाबालिग लड़की को बेचा

By रुस्तम राणा | Updated: July 13, 2024 15:49 IST

तुमकुर जिला श्रम अधिकारी के. तेजवती ने बताया, "नाबालिग लड़की को अप्रैल में छुट्टियों के लिए हिंदूपुर में उसकी मौसी के घर भेजा गया था क्योंकि वह चौथी कक्षा में पढ़ रही थी। मौसी ने अपनी बहन से वादा किया था कि वह लड़की की देखभाल करेगी लेकिन कथित तौर पर उसे बेच दिया।" 

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ठळक मुद्दे11 वर्षीय लड़की को उसकी मौसी ने 35,000 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कथित तौर पर बेच दिया थालेकिन उसे आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर में तुमकुर शहर की पुलिस ने सफलतापूर्वक बचा लियानाबालिग लड़की को अप्रैल में छुट्टियों के लिए हिंदूपुर में उसकी मौसी के घर भेजा गया था

बेंगलुरु: तुमकुर की एक 11 वर्षीय लड़की को उसकी मौसी ने 35,000 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कथित तौर पर बेच दिया था, लेकिन उसे आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर में तुमकुर शहर की पुलिस ने सफलतापूर्वक बचा लिया और उसके गृहनगर वापस ले आई। तुमकुर जिला श्रम अधिकारी के. तेजवती ने बताया, "नाबालिग लड़की को अप्रैल में छुट्टियों के लिए हिंदूपुर में उसकी मौसी के घर भेजा गया था क्योंकि वह चौथी कक्षा में पढ़ रही थी। मौसी ने अपनी बहन से वादा किया था कि वह लड़की की देखभाल करेगी लेकिन कथित तौर पर उसे बेच दिया।" 

अधिकारी ने बताया कि मौसी ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी भतीजी को 35,000 रुपये में मकान मालिक श्रीरामुलु को बेच दिया। श्रीरामुलु ने लड़की को बंधक बना लिया और उसे बत्तख चराने के लिए मजबूर किया। जून के आखिरी हफ़्ते में जब चौदम्मा हिंदूपुर गई तो उसने पाया कि उसकी बेटी मकान मालिक के साथ काम कर रही है। मां ने तुरंत अपनी बेटी की रिहाई के लिए गुहार लगाई। उसकी हताश अपीलों के बावजूद, श्रीरामुलु ने इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि उसने लड़की को खरीदा है और उसकी रिहाई के लिए ऋण चुकाने की मांग की। 

के. तेजवती ने बताया, "चौदम्मा ने 3 जुलाई को मुझसे शिकायत की। मैंने एसपी को एक पत्र लिखा, जिन्होंने शहर की पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया और उन्होंने लड़की को बचाया।" जिला अधीक्षक ने शहर की पुलिस को छोटी लड़की को बचाने का काम सौंपा। पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और बुधवार को उसे सुरक्षित तुमकुरु वापस ले आई। 

तुमकुरु शहर की पुलिस निरीक्षक वी मंजुला ने बताया, "मां की शिकायत के बाद, हम हिंदूपुर गए और लड़की को बचाया। हमने सुजाता (30), उसके पति शंकर (35) और मकान मालिक श्रीरामुलु (40) पर आईपीसी की धारा 137 (अपहरण) और 140 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया है और बच्चे को श्रीरामुलु के घर से बचाया है। तेजवती ने कहा, ‘‘हमने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी।’’

उन्होंने सफल बचाव अभियान पर राहत और संतोष व्यक्त किया। साथ ही कहा कि लड़की को सुरक्षित वातावरण में रखा गया है। नाबालिग की भलाई सुनिश्चित करने और मामले के कानूनी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं।

टॅग्स :कर्नाटकक्राइमMinistry of Women and Child Development
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