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कंझावला मामलाः दिल्ली पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, 117 गवाहों का बयान दर्ज

By अनिल शर्मा | Updated: April 1, 2023 14:42 IST

25 मार्च को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने मामले में दिल्ली पुलिस से अपनी जांच पूरी करने और एक अप्रैल को आरोपपत्र दाखिल करने को कहा था।

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ठळक मुद्देदिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस ने मनोज, मिथुन, कृष्ण और अमित नाम के चार आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने, साजिश और अन्य धाराओं को लागू किया है।

Kanjhawala hit and drag case: दिल्ली पुलिस ने आज कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में सात आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराएं लगाई हैं। वहीं तीन आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में आरोप लगाए हैं। बता दें कि चार्जशीट में 117 गवाहों का हवाला दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस ने मनोज, मिथुन, कृष्ण और अमित नाम के चार आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने, साजिश और अन्य धाराओं को लागू किया है। इसके अलावा अन्य दो आरोपियों आशुतोष और अंकुश पर सबूत नष्ट करने, आपराधिक साजिश रचने और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत आरोपित हैं।

गौरतलब है कि यहां की एक अदालत ने एक जनवरी को तड़के टक्कर मारकर कार से एक 20 वर्षीय युवती को कई किलोमीटर तक घसीटे जाने के मामले में बीते मंगलवार को दिल्ली पुलिस से अपनी जांच पूरी करने और एक अप्रैल को आरोपपत्र दाखिल करने को कहा।

25 मार्च को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने मामले के पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ा दी थी। पुलिस ने दो जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के लिए 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का समय एक अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, इसका उल्लेख करते हुए मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी से इसके दाखिल करने की तारीख के बारे में पूछाथा।

दिल्ली पुलिस ने हाल में इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) लागू की थी, जबकि शुरू में यह मामला गैर इरादतन हत्या और सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। मामले के दो अन्य सह-आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले ही अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि दीपक खन्ना की जमानत याचिका को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। अंजलि सिंह (20) की एक जनवरी को तड़के मौत हो गई थी जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उसे सुल्तानपुर से कंझावला के बीच 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती चली गई।

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