झारखंडः पंचायत ने गर्भवती नाबालिग को जिंदा जलाने का सुनाया फरमान, चाचा ने बनाया अवैध संबंध

By एस पी सिन्हा | Updated: October 25, 2018 21:25 IST2018-10-25T21:25:23+5:302018-10-25T21:25:23+5:30

झारखंड में नाबालिग भतीजी और आरोपी चाचा, दोनों आदिवासी हो समाज के एक ही गोत्र से हैं। महापंचायत के फरमान के बाद पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया।

Jharkhand: Panchayat declares pregnant minor to burn alive, uncle made illicit relationship | झारखंडः पंचायत ने गर्भवती नाबालिग को जिंदा जलाने का सुनाया फरमान, चाचा ने बनाया अवैध संबंध

सांकेतिक तस्वीर

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में चाचा और 13 साल की नाबालिग भतीजी के बीच बने अवैध संबंध के दौरान भतीजी के गर्भवती हो जाने पर जब गांववालों को इसका पता चला तो महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान महापंचायत ने आरोपी चाचा 28 वर्षीय चाचा को दुष्कर्म का आरोपी करार देते हुए 5 लाख रुपए के सामाजिक दंड के अलावा आरोपी और पीड़िता को पुआल में जिंदा जलाने का फरमान सुनाया है। 

वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक क्रांति कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडेय को जांच कर पूरे मामले से अवगत कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस काफी गंभीर मामला है, इसकी गहन जांच कराई जा रही है। बताया जाता है कि मामला उजागर होने के बाद पिछले दिन भी गांव में पंचायत बुलाई गई थी। लेकिन आरोपी पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ और उसके परिजन भी आरोपी को बेदाग बताते रहे। वहीं, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की जानकारी मिलते ही आदिवासी हो समाज युवा महासभा व सेंया मसकल महिला समिति सामाजिक सहयोग के लिए सामने आई।

साथ ही मामले की सुनवाई के लिए गांव में महापंचायत लगाने का फैसला लिया गया। दरअसल, आदिवासी हो समाज युवा माहासभा के पदाधिकारी व ग्रामीण मुंडा ने निर्धारित समय पर शाम करीब 5 बजे के बाद गांव में महापंचायत लगाया। वहीं ग्रामीणों के तल्ख तेवर को देखते हुए आरोपी चाचा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया, इस पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की।

चाचा-भतीजी के बीच सामाजिक अवैध एवं शर्मसार रिश्ता के जुर्म में पांच लाख रुपये का सामाजिक दण्ड दिया जाए। 'हो' परंपरा के मुताबिक दोनों पापी का धनपुड़ा कर जिंदा जलाया जाए। उपरोक्त सभी फरमान नहीं मानने पर आरोपी के खिलाफ नाबालिग से बलात्कार करने, डराने-चमकाने और जान से मारने की धमकी देने, गांव वालों को भड़काकर शांति भंग करने आदि पर कठोर कानूनन कार्रवाई की जाए।

बताया जाता है कि पाताहातु मानकीसाई के आरोपी पुडदा गांव के में रहने वाले रिश्ते में बडे भाई के घर में विभिन्न कामों में सहयोग करता था और करीब 3 साल से उसके यहां आना-जाना कर रहा था। इसी क्रम में भाई के परिवार वालों के नजर में विश्वनीय बन गया था। करीब दो साल से अधिकांश समय आरोपी भाई के घर में रहने लगा था। वे लोग भी इसे अपने घर की सदस्य के रूप में मानने लगे थे।

साथ ही भाई के सभी बच्चे आरोपी को चाचा-चाचा पुकार कर सम्मान देने लगे। इसी बीच आरोपी ने परिवार की लडकी के साथ मुंह काला किया, उसके बाद वो गर्भवती हो गई। नाबालिग भतीजी और आरोपी चाचा, दोनों आदिवासी हो समाज के एक ही गोत्र से हैं। महापंचायत के फरमान के बाद पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराकर बयान दर्ज कराने में जुटी है।

Web Title: Jharkhand: Panchayat declares pregnant minor to burn alive, uncle made illicit relationship

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