लाइव न्यूज़ :

घर के पास शौच के लिए गई थी 6 साल की बच्ची, बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर राजू ने किया हैवानियत, 25 साल कठोर कारावास और 25000 रुपये जुर्माने की सजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 30, 2025 15:48 IST

Jhansi: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव त्रिवेदी ने राजू को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Open in App
ठळक मुद्देपुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया।

Jhansi:उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के टहरौली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि नौ अगस्त, 2020 की सुबह टहरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की छह साल की बच्ची अपने घर के पास शौच के लिए गई थी, तभी उसी गांव का एक युवक राजू उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव त्रिवेदी ने राजू को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

उप्र : मेरठ में पॉक्सो मामले का आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की परतापुर थाना पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और यौन शोषण के मामले में वांछित एक आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान नितिन (25) के रूप में हुई है जो वर्तमान में बृज बिहार कॉलोनी, परतापुर में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, 18 अगस्त को पीड़िता की तहरीर पर आरोपी नितिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि नितिन ने पीड़िता और उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ मारपीट की तथा नाबालिग का यौन शोषण किया।

विरोध करने पर उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। थाना परतापुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार दबिश दी और शुक्रवार को परतापुर तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 

उप्र : नोएडा में दलित लड़की के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

 उत्तर प्रदेश में नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली 16 वर्षीय दलित किशोरी के साथ 23 मार्च 2022 को उसके पड़ोस में रहने वाले शैलेश नामक एक व्यक्ति ने अपनी बातों में फंसाकर उसे उसकी छोटी बहन के साथ अपने घर में बुलाया।

आरोपी ने शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी को बेहोश कर दिया, तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तथा थाना पुलिस ने 22 जुलाई 2022 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। 

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेशनॉएडाPolice
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टपंजाब पुलिस ने सीमा पार से मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार, 4.13 किलोग्राम हेरोइन बरामद

भारतयूपी में स्थापना दिवस के जरिए लोगों के घर-घर पहुंचेगी भाजपा, लोगों को PM मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताएँगे पार्टी पदाधिकारी

क्राइम अलर्टMotihari News: बिहार पुलिस ने मदरसे में की छापेमारी, पीएफआई से सांठगांठ का संदेह

क्राइम अलर्टरिजवान अहमद को दिल्ली पुलिस ने उठाया?, मोबाइल, लैपटॉप की जांच, 2017 मुंबई बम विस्फोट को लेकर कार्रवाई

भारतगोदाम में भर रहे थे नाइट्रोजन गैस?, विस्फोट में 4 की मौत और 2 घायल

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टबिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या हुई 10, कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर

क्राइम अलर्टबिहार की राजधानी पटना से सटे खगौल में अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर स्वर्ण व्यापारियों से लूटा 16 किग्रा सोना

क्राइम अलर्टयूपी के मदरसे में शिक्षकों ने 10 साल के बच्चे को पीटा, एक ने उसे पकड़कर रखा, दूसरे ने डंडे से मारा, VIDEO

क्राइम अलर्टपति-पत्नी और वो..., अवैध संबंध के चलते महिला ने सुहाग को उतारा मौत के घाट; आगरा पुलिस का खुलासा

क्राइम अलर्टबिहार में बेखौफ अपराधियों ने बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर चलाई गोली, तीन लोगों को लगी गोली