घर के पास शौच के लिए गई थी 6 साल की बच्ची, बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर राजू ने किया हैवानियत, 25 साल कठोर कारावास और 25000 रुपये जुर्माने की सजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 30, 2025 15:48 IST2025-08-30T15:47:16+5:302025-08-30T15:48:11+5:30
Jhansi: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव त्रिवेदी ने राजू को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

सांकेतिक फोटो
Jhansi:उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के टहरौली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि नौ अगस्त, 2020 की सुबह टहरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की छह साल की बच्ची अपने घर के पास शौच के लिए गई थी, तभी उसी गांव का एक युवक राजू उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव त्रिवेदी ने राजू को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
उप्र : मेरठ में पॉक्सो मामले का आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की परतापुर थाना पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और यौन शोषण के मामले में वांछित एक आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान नितिन (25) के रूप में हुई है जो वर्तमान में बृज बिहार कॉलोनी, परतापुर में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, 18 अगस्त को पीड़िता की तहरीर पर आरोपी नितिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि नितिन ने पीड़िता और उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ मारपीट की तथा नाबालिग का यौन शोषण किया।
विरोध करने पर उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। थाना परतापुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार दबिश दी और शुक्रवार को परतापुर तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
उप्र : नोएडा में दलित लड़की के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश में नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली 16 वर्षीय दलित किशोरी के साथ 23 मार्च 2022 को उसके पड़ोस में रहने वाले शैलेश नामक एक व्यक्ति ने अपनी बातों में फंसाकर उसे उसकी छोटी बहन के साथ अपने घर में बुलाया।
आरोपी ने शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी को बेहोश कर दिया, तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तथा थाना पुलिस ने 22 जुलाई 2022 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।