नयी दिल्ली, 19 नवंबर: दिल्ली की एक अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को आज निर्देश दिया कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले के सिलसिले में 20 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह उसके समक्ष पेश हों। विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने यह निर्देश जारी किए।
लालू यादव के वकील ने अदालत को बताया था कि खराब सेहत की वजह से लालू पहले के निर्देश के मुताबिक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके।
अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि लालू चाहे अस्पताल में हों या फिर जेल में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।
इस बीच ईडी ने प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य की जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और राहत देने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। लालू यादव के अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती इत्यादि के खिलाफ आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विभिन्न मामलों में जाँच कर रहा है।
सीबीआई धनशोधन से जुड़े मामले में मीसा भारत और उनके पति शैलेष से पूछताछ कर चुकी है।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)