Indore: भयावह कांड?, कोरोना वायरस संक्रमण से उबरी 37 वर्षीय महिला से सामूहिक रेप!, आरोपी दीपक चौहान को उम्रकैद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 11, 2024 08:20 PM2024-11-11T20:20:13+5:302024-11-11T20:21:00+5:30
Indore: अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने दीपक चौहान (22) को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत आठ नवंबर को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Indore: इंदौर में लूट की वारदात के दौरान एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 22 वर्षीय व्यक्ति को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने दीपक चौहान (22) को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत आठ नवंबर को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त लोक अभियोजक लतिका जमरा ने चौहान पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत में 14 गवाह पेश किए थे। अधिकारी ने बताया कि चौहान और उसके दो नाबालिग साथी लसूड़िया थाना क्षेत्र में 14 मई 2021 को 37 वर्षीय महिला के घर में घुसे थे।
उन्होंने बताया कि इन लोगों ने चाकू, कैंची और कटर के दम पर महिला से 50,000 रुपये, दो मोबाइल फोन व अन्य सामान लूट लिया था। अधिकारी ने बताया कि लूट के दौरान तीनों लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था और धमकी दी थी कि अगर उसने किसी भी व्यक्ति को आपबीती सुनाई, तो वे उसे जान से मार डालेंगे।
अधिकारी ने बताया कि इस वारदात के कुछ ही दिन पहले महिला कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरी थी और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर पर आराम कर रही थी। उन्होंने बताया कि वारदात के दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ बाल न्यायालय में सुनवाई जारी है।