पीछा कर रहे थे प्रधान आरक्षक दीपक गिरवाल, छेड़खानी की और हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठने का कहा, 15 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिसकर्मी गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 29, 2026 17:08 IST2026-01-29T17:06:33+5:302026-01-29T17:08:22+5:30
इंदौरः यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सांकेतिक फोटो
इंदौरः इंदौर में 15 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस के एक प्रधान आरक्षक को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आनंद कलादगी ने संवाददाताओं को बताया कि कथित यौन उत्पीड़न को लेकर एक विद्यालय की छात्रा की शिकायत पर छत्रीपुरा थाने के प्रधान आरक्षक दीपक गिरवाल के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया,"प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार करने के बाद एक स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया जिसने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।" कलादगी ने बताया कि 15 वर्षीय छात्रा ने गिरवाल पर पीछा करते हुए छेड़खानी करने और हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठने का इशारा करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है।