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मप्र: गोद ली मां ने 9 साल की बच्ची का दागा गुप्तांग, नाखून से नोंच डाली शरीर, उखाड़ा सिर का बाल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 25, 2022 14:13 IST

इस घटना पर बोलते हुए बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने कहा, "लड़की की हालत देखकर लगता है कि उसे गोद लेने वाली महिला बेहद विकृत मानसिकता की शिकार है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।"

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ठळक मुद्देमध्यप्रदेश के इंदौर में गोद ली हुई बच्ची के गुप्तांग को दागने का मामला सामने आया है। केवल बिस्तर पर पेशाब कर देने से आरोपी ने 9 साल की पीड़िता को इतनी बड़ी सजा दी है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने आरोपी पर "हल्की-फुलकी" नहीं बल्कि कड़ी धाराएं लगाने को कहा है।

भोपाल: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक महिला ने गोद ली गई नौ वर्षीय लड़की के गुप्तांग को कथित तौर पर इसलिए दाग दिया क्योंकि वह रात में सोते समय बिस्तर गीला कर देती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। 

पीड़िता को कराया गया अस्पताल में भर्ती 

एमआईजी पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि रात में सोते वक्त बिस्तर गीला करने की सजा के नाम पर 40 वर्षीय महिला के कथित अत्याचार की शिकार लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

आरोपी पर पुलिस ने दर्ज किया मामला 

वर्मा ने बताया कि महिला के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), धारा 324 (खतरनाक साधनों से जान-बूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (धमकाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

पीड़िता आरोपी की करीबी रिश्तेदार है

थाना प्रभारी के मुताबिक, आरोपी महिला पीड़ित लड़की की करीबी रिश्तेदार है और उसके परिवार ने लड़की को गोद लिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को अभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। 

बाल कल्याण समिति ने पाया पीड़िता गुप्तांग पर दाग

इस बीच, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने बताया कि पीड़ित लड़की के गुप्तांग पर किसी जलती चीज से दागे जाने का गंभीर जख्म है, उसके सिर के कुछ बाल उखड़े हुए हैं और उसके शरीर पर नाखूनों से नोंचे जाने के निशान भी हैं। 

पोरवाल ने कहा, "लड़की की हालत देखकर लगता है कि उसे गोद लेने वाली महिला बेहद विकृत मानसिकता की शिकार है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।" 

आरोपी पर गंभीर धाराएं लगनी चाहिए-बाल कल्याण समिति अध्यक्ष

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने इस महिला पर "हल्की" धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और मामले में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और अन्य गंभीर प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। 

वहीं एमआईजी थाना प्रभारी वर्मा ने कहा कि लड़की के बयान और उसका इलाज कर रहे डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी में उचित धाराएं जोड़ी जाएंगी। 

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