इंदौरः सात साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म में नाकाम रहने पर चाकू के 29 वारकर हत्या, 140 दिन में फैसला, 31 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा, 9000 रुपये का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 6, 2023 18:02 IST2023-02-06T18:01:24+5:302023-02-06T18:02:04+5:30

इंदौरः अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने सद्दाम (31) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सजा सुनाई।

Indore 7-year old girl kidnapp rape after 29 stabs death decision in 140 days 31-year old man sentenced death fined Rs 9000 mp police court | इंदौरः सात साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म में नाकाम रहने पर चाकू के 29 वारकर हत्या, 140 दिन में फैसला, 31 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा, 9000 रुपये का जुर्माना

सद्दाम के बालिका के अपहरण और उसकी हत्या में शामिल होने की पुष्टि हुई। 

Highlightsभारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सजा सुनाई।सद्दाम ने बच्ची पर चाकू के 29 वार करते हुए उसे जान से मार डाला था।सद्दाम के बालिका के अपहरण और उसकी हत्या में शामिल होने की पुष्टि हुई। 

इंदौरः इंदौर में सात साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म में नाकाम रहने पर उसकी जघन्य हत्या करने के जुर्म में जिला अदालत ने 31 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने सद्दाम (31) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सजा सुनाई।

अदालत ने मुजरिम को भारतीय दंड विधान की धारा 364 (हत्या के लिए अपहरण) के तहत आजीवन कारावास सुनाया। उस पर भारतीय दंड विधान की अन्य संबद्ध धाराओं के साथ ही यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत भी जुर्म साबित हुआ।

अदालत ने मुजरिम पर 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया और हत्याकांड की शिकार बच्ची के परिवार को सरकारी खजाने से तीन लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सद्दाम ने 23 सितंबर 2022 (लगभग 140 दिन) को आजाद नगर क्षेत्र में सात वर्षीय बच्ची को दुष्कर्म के इरादे से उस वक्त अगवा किया, जब वह अपनी नानी के घर की दहलीज पर खेल रही थी।

उन्होंने बताया कि अपहरण के बाद सद्दाम इस बच्ची को अपने घर में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। श्रीवास्तव ने बताया कि हो-हल्ले के बाद उसके घर के आस-पास भीड़ जुटने के चलते दुष्कर्म में नाकाम रहने पर सद्दाम ने बच्ची पर चाकू के 29 वार करते हुए उसे जान से मार डाला था।

श्रीवास्तव के मुताबिक हत्याकांड के बाद सद्दाम अपने घर से बाहर निकला और चश्मदीदों को धमकाते हुए बोला था कि अगर किसी भी शख्स ने उसके जुर्म की जानकारी पुलिस को दी, तो वह उसकी भी हत्या कर देगा। उन्होंने बताया कि आजाद नगर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में सद्दाम बच्ची को अगवा करते कैद हो गया था और उसके कब्जे से बरामद चाकू पर उसकी अंगुलियों के निशान पाए गए थे। श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की डीएनए रिपोर्ट में भी सद्दाम के बालिका के अपहरण और उसकी हत्या में शामिल होने की पुष्टि हुई। 

Web Title: Indore 7-year old girl kidnapp rape after 29 stabs death decision in 140 days 31-year old man sentenced death fined Rs 9000 mp police court

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