25 वर्षीय पत्नी ने अपनी दो साल की बेटी के साथ पानी की टंकी में कूदकर दी जान, बेटा न होने के कारण पति आए दिन मारता था ताना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 14, 2022 17:02 IST2022-11-14T17:01:20+5:302022-11-14T17:02:05+5:30
इंदौरः अधिकारी के मुताबिक मृतक महिला दो बेटियों की मां थी और मायके वालों का आरोप है कि बेटा न होने के कारण उसका पति उसे आए दिन ताने मारता था जिससे वह परेशान चल रही थी।

महिला के मायके के लोगों के आरोपों की जांच के बाद उचित कदम उठाया जाएगा।
इंदौरः इंदौर में 25 वर्षीय महिला ने अपनी दो साल की बेटी के साथ पानी की टंकी में कथित तौर पर कूदकर जान दे दी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक मृतक महिला दो बेटियों की मां थी और उसके मायके वालों का आरोप है कि बेटा न होने के कारण उसका पति उसे आए दिन ताने मारता था जिससे वह परेशान चल रही थी।
विजय नगर पुलिस थाने के एक उप निरीक्षक ने बताया कि रानी राजपूत (25) और उनकी दो साल की बेटी रिया के शव रविवार को पानी की एक टंकी में मिले और पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। उप निरीक्षक ने बताया कि मां-बेटी के शवों का सोमवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया और महिला के मायके के लोगों के आरोपों की जांच के बाद उचित कदम उठाया जाएगा।
महिला की आत्महत्या के छह साल बाद पति, सास-ससुर दहेज हत्या के दोषी ठहराए गए
दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में शादी के 23 दिनों के भीतर आत्महत्या करने वाली एक महिला के पति और सास-ससुर को उसके साथ क्रूरता करने और दहेज के लिए उसकी मौत का कारण बनने का दोषी ठहराया है। अदालत मोहम्मद इमरान और उसके माता-पिता, मोहम्मद जुबेर अंसारी और शहनाज के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन पर सबीना के साथ इस कदर क्रूरता करने का आरोप था कि उसने तीन नवंबर 2015 को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हाल ही में पारित अपने आदेश में कहा, “यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है और रिकॉर्ड पर ठोस सबूत रखकर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 304 बी (दहेज हत्या) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत अपराध सिद्ध किया है।
तदानुसार आरोपी व्यक्तियों को दोषी करार दिया जाता है।” अदालत ने दोषियों को 21 नवंबर को अपनी संपत्ति और आय के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें दी जाने वाली सजा पर दलीलें सुनी जाएंगी।