Viral News: पाकिस्तान गणतंत्र दिवस पर भारतीय महिला ने लगाया PAK शुभकामनाओं वाली WhatsApp स्टेटस, विरोध के बाद हुई गिरफ्तारी
By आजाद खान | Updated: March 28, 2022 18:15 IST2022-03-28T16:13:46+5:302022-03-28T18:15:54+5:30
आपको बता दें कि पुलिस ने महिला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया था।

Viral News: पाकिस्तान गणतंत्र दिवस पर भारतीय महिला ने लगाया PAK शुभकामनाओं वाली WhatsApp स्टेटस, विरोध के बाद हुई गिरफ्तारी
बेंगलुरू:कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक 25 वर्षीय महिला को उसके पाकिस्तान संबंधित व्हाट्सएप स्टेटस के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला पर आरोप है कि उसने 23 मार्च यानी पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी थी और इसके समर्थन में एक व्हाट्सएप स्टेटस शेयर किया था। महिला बागलकोट जिले के मुधोल शहर की रहने वाली हैं। उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देख एक कार्यकर्ता ने इसके खिलाफ विरोध किया और थाने में मामला दर्ज करवाया था जिसके बाद उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। महिला पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुठमा शेख नामक एक महिला पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं से भरी एक व्हाट्सएप स्टेटस शेयर की थी। बताया जा रहा है कि वह पड़ोस के एक मदरसा में पढ़ाई करती है। खबर के मुताबिक, 23 मार्च यानी पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस पर शेख ने शुभकामनाओं वाली एक व्हाट्सएप स्टेटस को शेयर
किया था। उस स्टेटस में शेख ने उर्दू में लिखा था, "अल्लाह हर मुल्क में इत्तिहाद ... अमन ... सुकून ... अता फरमा मौला।" शेख के इस स्टेटस पर एक समाजिक कार्यकर्ता ने आपत्ति जताई थी और इसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था।
पुलिस ने क्या कहा था
मामले में पुलिस ने कार्यकर्ता अरुण कुमार भजंत्री की शिकायत पर केस दर्ज किया था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने शेख पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला मुधोल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। कार्यकर्ता अरुण कुमार भजंत्री ने शेख पर आरोप लगाया था कि वह इलाके में तनाव भड़काना चाहती थी और उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज हो। मामले में पुलिस ने कहा कि शेख को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में लिया गया था।
एचटी के अनुसार, पुलिस ने यह भी कहा कि उसका यह स्टेटस पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस के जश्न के रूप में देखा जा सकता है जो कानून के हिसाब से अपराध है। मामले में अधिकारी ने यह भी कहा, "अगर हम जल्दी से आगे नहीं बढ़े होते, तो इसके परिणामस्वरूप दंगे, विरोध और प्रति-विरोध हो सकते थे।"
क्या कहा वहील ने
मामले में बोलते हुए अथानी के वकील और सूचना का अधिकार कार्यकर्ता भीमनागौड़ा पारागोंडा ने कहा कि पुलिस को विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। एचटी के मुताबिक, वकील पारागोंडा ने कहा कि ये आरोप कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे और इससे पुलिस की केवल बदनामी ही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस बस बेगुनाह लोगों को परेशान कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने शेख को 24 मार्च को हिरासत में लेकर उसके अगले दिन ही उसे बेल पर रिहा कर दिया था।