Gurugram Rape Case: "स्पा सेंटर में रोजाना 10 से 15 लोग करते थे मेरा रेप", 14 साल की नाबालिग ने बताई आपबीती
By रुस्तम राणा | Updated: September 16, 2022 17:40 IST2022-09-16T17:40:46+5:302022-09-16T17:40:46+5:30
नौकरी के पहले दिन ही पीड़िता को एक रूम में बुलाया गया जहां उसे जबरन एक पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया। जब महिला ने अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहा तो उसे धमकाया गया। उसकी वीडियो बनाई गई।

Gurugram Rape Case: "स्पा सेंटर में रोजाना 10 से 15 लोग करते थे मेरा रेप", 14 साल की नाबालिग ने बताई आपबीती
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक मॉल में स्थित स्पा सेंटर में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ 10 से 15 लोगों द्वारा रोजाना बलात्कार किया जाता था। खुद पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की आपबीती बताई है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला थाना पूर्व में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बलात्कार पीड़िता के मुताबिक स्पा सेंटर में उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए रखा गया था। पुलिस को उसने बताया कि वह एक महिला से मिली थी और उसने उस महिला से जॉब के लिए निवेदन किया था। महिला ने पीड़िता को स्पा सेंटर में रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर रखवा दिया। स्पा सेंटर महिला के रिश्तेदार द्वारा मॉल में चलाया जा रहा था।
नौकरी के पहले दिन ही पीड़िता को एक रूम में बुलाया गया और एक पुरुष से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे कहा गया। इसके बाद यहां उसका रेप हुआ। जब महिला ने अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहा तो उसे धमकाया गया। उसकी वीडियो बनाई गई और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसके बाद पीड़िता का रोजाना वहां रेप होता रहा।
पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने मेरी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी थी, जिससे कि वह बहुत डर गई थी। ऐसे में अगले 4 से 5 दिन वह स्पा सेंटर में जाती रही। इस दौरान उसका कई बार बलात्कार हुआ। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रोजाना उसके साथ 10 से 15 लोग उसका रेप करते थे।
हालांकि कुछ दिनों बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर स्पा जाना बंद कर दिया। लेकिन वे लोग उसे फोन करके होटल बुलाया और वहां उसके साथ मारपीट की। इस तरह से पीड़िता के घरवालों को इसका आभास हुआ और उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। तब पुलिस को पीड़िता ने अपनी सारी आपबीती बताई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 34, 376 डी और 506 के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।