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चार वर्षीय बच्ची के बलात्कारी बस कंडक्टर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई

By भाषा | Updated: December 3, 2019 06:03 IST

पंजाब के संगरुर जिले में एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी स्कूल बस के कंडक्टर को सोमवार को मरने तक उम्रकैद की सजा सुनाई।

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पंजाब के संगरुर जिले में एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी स्कूल बस के कंडक्टर को सोमवार को मरने तक उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़िता के वकील एन एस धालीवाल ने बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश बी एस संधु ने आरोपी कमल कुमार को सजा सुनाई।

अदालत ने आठ नवंबर को भादंसं की धारा 376(बलात्कार)और पॉक्सो अधिनियम के तहत कुमार को बलात्कार का दोषी ठहराया था।

इसी वर्ष मई में एक निजी स्कूल में चल रही अभिभावक-शिक्षक बैठक(पीटीएम) के दौरान कुमार ने बच्ची को बाथरूम में ले जाकर उसका बलात्कार किया था। यह मामला तब सामने आया जब बच्ची ने अपने माता-पिता से पेट दर्द की शिकायत की।

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