नाबालिग से दुष्कर्म, आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को मिली 15 दिनों की पेरोल
By एस पी सिन्हा | Updated: June 10, 2025 16:26 IST2025-06-10T16:26:08+5:302025-06-10T16:26:52+5:30
राजबल्लभ यादव की छवि नवादा के बाहुबली नेता की रही है। 2016 में 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

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पटनाः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद के बाहुबली नेता और नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को 15 दिनों की पेरोल दी गई है। गृह विभाग के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने उनकी पैरोल को मंजूरी दी है। बेऊर जेल में बंद राजबल्लभ यादव के जेल से बाहर आने की तिथि से यह पैरोल प्रभावी होगी। जेल आईजी प्रणव कुमार ने आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के जेल अधीक्षक को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया है। जानकारी के मुताबिक यह पैरोल उनकी वृद्ध मां और स्वयं की बीमारी के इलाज के साथ-साथ पुश्तैनी जमीन का भाइयों के बीच बंटवारा करने के लिए स्वीकृत की गई है। बता दें कि राजबल्लभ यादव की छवि नवादा के बाहुबली नेता की रही है। 2016 में 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
लड़की ने दावा किया था कि 6 फरवरी, 2016 को जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसे एक बोलेरो गाड़ी से एक घर में ले जाया गया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यह मामला कुछ समय तक ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद राजबल्लभ यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
इस केस के ट्रायल के दौरान उच्च न्यायालय में बीस गवाहों ने अपनी गवाही दी थी, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राजबल्लभ यादव को इससे पहले 6 अगस्त 2023 में भी 15 दिनों का पेरोल मिला था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव को 15 दिनों का पेरोल उस समय भी जेल प्रशासन ने मां के इलाज कराने के लिए दिया था।
जेल प्रशासन के मुताबिक राजबल्लभ यादव ने आवेदन दिया था कि उसकी मां की तबीयत खराब है, लिहाजा उसे 15 दिनों के लिए पेरोल पर रिहा कर दिया जाए। इसके बाद उसे 15 दिनों के लिए जेल से छोड़ा गया था। बेऊर जेल प्रशासन के अनुसार राजबल्लभ यादव 22 अगस्त 2023 तक जेल से बाहर रहे थे।