बेगूसरायः क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, जानें क्या है पूरा मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: May 30, 2022 18:57 IST2022-05-30T18:56:46+5:302022-05-30T18:57:47+5:30

बेगूसराय कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की गई है. उत्पाद के लिए सीएनएफ देने और फिर वापस कर 30 लाख का चेक बाउंस होने का मामला है.

Former Indian cricket team captain MS Dhoni trouble case check bouncing complaint filed against 8 Begusarai Bihar | बेगूसरायः क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, जानें क्या है पूरा मामला

सीएनएफ लेने के लिए 36 लाख 86 हजार रुपया कंपनी को दिया और कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया. (file photo)

Highlightsकृषि कार्य में उपयोग होने वाले उर्वरक से जुड़ा पूरा मामला है. धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है.प्रोपराइटर नीरज कुमार निराला का आरोप है कि 2021 में उसने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया.

पटनाः भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुश्किलों में फंस गए हैं. चेक बाउंस करने के एक मामले में बिहार के बेगूसराय में धोनी समेत 8 पर शिकायत दर्ज की गई है. यह शिकायत बेगूसराय जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रुम्पा कुमारी के न्यायालय में डी एस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर परिवादी नीरज कुमार निराला की ओर से की गई है.

 

यह मामला कृषि कार्य में उपयोग होने वाले एक उर्वरक से जुड़ा पूरा मामला है. बेगूसराय कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की गई है. उत्पाद के लिए सीएनएफ देने और फिर वापस कर 30 लाख का चेक बाउंस होने का मामला है.

इस मामले में परिवादी नीरज कुमार निराला ने बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रुम्पा कुमारी के अदालत में न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, कंपनी के चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी, सीईओ राजेश आर्या, निदेशक (अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन) महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे, एडी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंद एवं मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 (बी) एवं एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है.

कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई के बाद इस मामले को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के न्यायालय में भेज दिया, जहां मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी. इस मामले में परिवादी डीएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीरज कुमार निराला का आरोप है कि 2021 में उसने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया.

सीएनएफ लेने के लिए 36 लाख 86 हजार रुपया कंपनी को दिया और कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया. लेकिन कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परेशानी होने लगी. इसी को लेकर परिवादी और कंपनी के बीच विवाद शुरू हो गया. जिसके बाद कंपनी ने 30 लाख का चेक देते हुए सभी फर्टिलाइजर वापस मंगवा लिया.

लेकिन, कंपनी का दिया गया चेक बैंक एकाउंट में पैसा नहीं रहने के कारण बाउंस हो गया. जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजा गया. लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलने पर परिवादी ने कोर्ट में सभी आरोपित और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.परिवाद पत्र के साथ कंपनी का चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन का सबूत भी जमा कराया गया है.

Web Title: Former Indian cricket team captain MS Dhoni trouble case check bouncing complaint filed against 8 Begusarai Bihar

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