ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज, तबलीगी जमात में हुए थे शामिल
By प्रिया कुमारी | Updated: April 11, 2020 11:32 IST2020-04-11T10:56:32+5:302020-04-11T11:32:07+5:30
निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल होने की बात छिपाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। जांच में पता चला है कि पूर्व पार्षद सहित उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है।

पुलिस से ट्रेवल हिस्ट्री छिपाने पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज (Photo-social media)
कांग्रेस के पूर्व पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पूर्व पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने पिछले महीने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल होने की बात पुलिस से छुपाई है। जबकि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। पुलिस ने कहा कि उनकी पत्नी, दिल्ली में एक एसडीएमसी पार्षद और साथ में उनकी बेटी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।
इंडियन एक्प्रेस के अनुसार डीसीपी (द्वारका) एंटो अल्फोंस ने कहा कि नजफगढ़ में दीनपुर गांव में जहां पर उनका परिवार रहता है, कोरोना पॉजिटिव के बाद इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। हालांकि, एसडीएमसी पार्षद ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसके परिवार को फंसाया जा रहा है। मेरे पति ने निजामुद्दीन में मस्जिद का दौरा नहीं किया। वह लॉकडाउन के बाद लोगों की मदद में बिजी थे, हो सकता है तभी किसी मरीज के संपर्क में आएं हो।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च को, हमने उन लोगों को ट्रैक करना शुरू कर दिया जो मरकज में शामिल हुए थे और क्षेत्र में अपने घरों में लौट आए। हमने ऐसे पांच व्यक्तियों का पता लगाया गया। डीसीपी ने कहा कि वह गांव में गए तो गांव के सारे लोग घर पर ही थे लेकिन आरोपी घर पर नहीं था। जब पुलिस ने उस व्यक्ति का पता लगाकर उसने पूछताछ की, तो उसने कथित तौर पर अपनी पिछली यात्रा की बातें छुपाई।
बाद में खासी और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर टेस्ट कराया गया जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। साथ में बेटी और पत्नी का भी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बार-बार पूछने के बाद भी बातें छुपाई। पुलिस की जांच से पता चला है कि उन्होंने 13 से 15 मार्च के बीच निजामुद्दीन में जमात मण्डली में भाग लिया था। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।