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आध्यात्मिक संस्था गायत्री पीठ शांतिकुंज के प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैलबाला को क्लीन चिट, जानिए क्या है मामला

By भाषा | Updated: October 12, 2020 15:15 IST

दिल्ली के विवेक विहार पुलिस थाने में इस वर्ष पांच मई को छत्तीसगढ़ की एक युवती ने पंड्या पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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ठळक मुद्देहरिद्वार पुलिस की विशेष टीम ने बताया कि इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट जल्द ही अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। शिकायत में कहा गया था कि वर्ष 2010 में शांतिकुंज में कार्यरत होने के दौरान पंड्या ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने एक विशेष जांच टीम गठित की थी।

हरिद्वारः छत्तीसगढ़ की युवती से कथित दुष्कर्म के आरोप में फंसे यहां के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संस्था गायत्री पीठ शांतिकुंज के प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या एवं उनकी पत्नी शैलबाला को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है।

हरिद्वार पुलिस की विशेष टीम ने बताया कि इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट जल्द ही अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। दिल्ली के विवेक विहार पुलिस थाने में इस वर्ष पांच मई को छत्तीसगढ़ की एक युवती ने पंड्या पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

शिकायत में कहा गया था कि वर्ष 2010 में शांतिकुंज में कार्यरत होने के दौरान पंड्या ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटनास्थल हरिद्वार होने के चलते इस प्रकरण को दिल्ली से हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया था जिसके बाद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने एक विशेष जांच टीम गठित की थी।

जांच टीम ने छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा पहुंच कर पीड़िता के साथ उस वक्त सेवादार रहीं अन्य महिलाओं के बयान लिए तथा कई अन्य साक्ष्य जुटाए। पुलिस जांच के दौरान पीड़िता युवती की एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जांच टीम को मिली जिसमें युवती किसी से बातचीत में कह रही थी कि पंड्या ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया है बल्कि कुछ लोग उन्हें जबरन फंसाना चाहते हैं।

पड़ताल में यह भी सामने आया कि 2013 में शांतिकुंज छोड़ देने के बाद युवती ने वहां वर्ष 2015 और 2016 में साधना शिविर में भाग लिया था। इन्हीं सब तथ्यों को आधार बनाते हुए जांच टीम ने पंड्या एवं उनकी पत्नी को क्लीन चिट देते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश कर दिया जाएगा। 

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