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Deoria: 40 साल के पिता टुनटुन पासवान ने 13 वर्षीय बेटी के साथ किया दुष्कर्म?, पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में की शिकायत, अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 4, 2025 15:11 IST

Deoria: महिला ने अपने पति के खिलाफ उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है।

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ठळक मुद्देघटनास्थल पर पहुंची और आरोपी टुनटुन पासवान (40) को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है और फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है।पति के खिलाफ उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है।

Deoria:उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपार रानी थाना क्षेत्र में एक पिता के अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किशोरी को मेडिकल के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के मुताबिक, मामला भाटपार रानी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है।

विक्रांत वीर के अनुसार, शिकायत मिलने पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी टुनटुन पासवान (40) को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है।

ठाणे की अदालत ने सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 14 वर्षीय सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को नाबालिग द्वारा आरोपों से इनकार किए जाने के बाद बरी कर दिया। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रूबी यू. मालवणकर ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों से व्यक्ति को बरी कर दिया।

अदालत द्वारा 23 जनवरी को पारित आदेश की एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष सरकारी अभियोजक ने अदालत को बताया कि लड़की मीरा रोड में अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रहती थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके सौतेले पिता ने उसे अनुचित तरीके से छुआ और उसे अश्लील वीडियो दिखाए तथा उत्पीड़न जनवरी 2021 से फरवरी 2021 के बीच हुआ।

लड़की की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा पांच महीने तक जेल में रहा। न्यायाधीश ने कहा कि दोनों प्रमुख गवाह, लड़की और उसकी मां जो आरोपी के कथित दुर्व्यवहार और कदाचार के बारे में गवाही दे सकते थे, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रहे।

अदालत ने कहा कि दोनों ने कहा था कि व्यक्ति लड़की को पीटता था और पिटाई से नाराज होकर उसकी मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने तथ्यात्मक परिस्थितियों का बढ़ा-चढ़ाकर बताया क्योंकि उन्हें लगा कि पुलिस व्यक्ति को पीटेगी और दो-तीन दिन बाद उसे छोड़ देगी।

लड़की ने अपनी गवाही में कहा कि जब वह कोई गलती करती थी तो उसका सौतेला पिता उसे पीटता था और उक्त दिन उसने उसे इसलिए पीटा क्योंकि उसे लगा कि वह उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है। इसलिए गुस्से में आकर उसने शिकायत दर्ज कराई। उसने इस बात से भी इनकार किया कि व्यक्ति ने उसे अश्लील वीडियो दिखाए और उसे गलत तरीके से छुआ।

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