आतंकी यासीन भटकल समेत 11 के खिलाफ देशद्रोह के आरोप तय, हैदराबाद ब्लास्ट मामले में पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है

By शिवेंद्र कुमार राय | Updated: April 3, 2023 18:42 IST2023-04-03T18:40:42+5:302023-04-03T18:42:58+5:30

उत्तरी कर्नाटक के भटकल गांव के रहने वाले यासीन भटकल को साल 2013 में बिहार में नेपाल की सीमा से लगे इलाके से गिरफ्तार किया गया था। भटकल को हैदराबाद के दिलसुखनगर में साल 2013 में हुए दोहरे बम विस्फोट में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

Delhi's Patiala House Court frames charges against 11 including Indian Mujahideen terrorist Yasin Bhatkal | आतंकी यासीन भटकल समेत 11 के खिलाफ देशद्रोह के आरोप तय, हैदराबाद ब्लास्ट मामले में पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है

भटकल को साल 2013 में गिरफ्तार किया गया था

Highlights यासीन भटकल और उसके साथियों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप तय दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया आदेश भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी घटनाओं की साजिश रचने का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट  ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल समेत 11 के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत 11 लोगों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में आरोप तय किए। अदालत ने माना कि सारे आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने के पर्याप्त सबूत हैं।

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य थे और उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक साजिश रची। अदालत ने कहा कि यासीन भटकल की चैट से पता चलता है कि आरोपियों की योजना बड़े पैमाने पर नुकसान करने की थी और सूरत में न्यूक्लियर बम लगाने योजना का खुलासा होता है। अदालत ने ये भी कहा कि सूरत में जिस जगह धमाका किया जाना था वहां से मुसलमानों को हटाने की योजना भी बनाई थी। भटकल ने आईइडी बनाने में भी मदद की।

बता दें कि उत्तरी कर्नाटक के भटकल गांव के रहने वाले यासीन भटकल को साल 2013 में बिहार में नेपाल की सीमा से लगे इलाके से गिरफ्तार किया गया था। भटकल को हैदराबाद के दिलसुखनगर में साल 2013 में हुए दोहरे बम विस्फोट में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुखनगर में 2 धमाके हुए थे जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 13 दिसंबर 2016 को हुई सुनवाई में यासीन भटकल सहित मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों को हैदराबाद ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया था।

भटकल और उसके साथियों पर ये भी आरोप है कि भारत के विभिन्न हिस्सों खासकर दिल्ली में बम विस्फोटों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन लोगों ने बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती भी की। भटकल और उसके साथियों ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और स्लीपर सेल के सदस्यों की मदद भी ली थी।
 

Web Title: Delhi's Patiala House Court frames charges against 11 including Indian Mujahideen terrorist Yasin Bhatkal

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे