मालवीय नगर के पास कार में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने वीडियो बनाया और पुलिस के पास जाने पर ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 13, 2023 21:47 IST2023-04-13T21:46:38+5:302023-04-13T21:47:32+5:30

दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376डी और 506 के अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

delhi Girl gang-raped in car near Malviya Nagar accused made video threatened post online if she went to police | मालवीय नगर के पास कार में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने वीडियो बनाया और पुलिस के पास जाने पर ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी

युवती ने मालवीय नगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

Highlightsनौकरी दिलाने के सिलसिले में मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन आने को कहा था।युवती ने मालवीय नगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सितंबर 2020 में वह सोशल मीडिया के जरिए अनुभव नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने एक युवती की शिकायत के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक युवती का आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति और उसके सहयोगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता (19) ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक व्यक्ति ने उसे नौकरी दिलाने के सिलसिले में मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन आने को कहा था। यह मामला बुधवार को उस समय सामने आया जब युवती ने मालवीय नगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक वह सितंबर 2020 में वह सोशल मीडिया के जरिए अनुभव नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी।

पीड़िता को उस समय नौकरी की जरूरत थी। पीड़िता ने कहा कि अनुभव ने उसे नौकरी के बारे में चर्चा करने के लिए मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन आने के लिए कहा था। पुलिस ने बताया कि जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि अनुभव और उसके दो दोस्त एक कार में उसका इंतजार कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार वह कार में सवार हो गई और कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद, आरोपियों ने बेगमपुर इलाके में एक जगह कार खड़ी कर दी, जहां उनमें से दो ने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और पुलिस के पास जाने पर उसे ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी।

दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376डी और 506 के अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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