Delhi Crime: दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर अपराध करने से पहले, स्पीकर ठीक करने के बहाने नाबालिग बच्ची को अपने घर बुलाया था। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आपराधिक संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया।
POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 8 "यौन उत्पीड़न" के लिए सज़ा का प्रावधान करती है, जिसे धारा 7 के तहत यौन इरादे से बिना प्रवेश (penetration) के शारीरिक संपर्क के रूप में परिभाषित किया गया है। अपराधियों को कम से कम 3 साल की कठोर कारावास की सज़ा हो सकती है, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह धारा विशेष रूप से बिना प्रवेश के यौन स्पर्श को लक्षित करती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
एक आधिकारिक बयान में, दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथों में न लेने की अपील की। पुलिस ने कहा, "सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथों में न लें और ऐसे किसी भी अपराधी के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।"
एक अन्य घटना
एक अन्य घटना में, दिल्ली पुलिस ने बताया कि आजादपुर मंडी के पास एक सब्जी ट्रांसपोर्टर की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में 19 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो दिल्ली के एक गांव का रहने वाला है, उसे PP बधोला, PS महेंद्र पार्क की एक पुलिस टीम ने मौके पर ही पकड़ लिया।
पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने अपराध में इस्तेमाल किया गया सब्जी काटने वाला चाकू उसके पास से बरामद किया; पुलिस ने यह भी बताया कि उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस मामले में और अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।