रेप के आरोपी को फांसी की सजा, दो नाबालिग बहनों से किया था बलात्कार

By भाषा | Updated: August 24, 2018 04:34 IST2018-08-24T04:34:26+5:302018-08-24T04:34:26+5:30

इस मामले की सुनवाई के दौरान 15 लोगों की गवाही हुई। अभियोजन ने पिछले साल दो सितंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

Dehradun 2 sister rape accused death penalty | रेप के आरोपी को फांसी की सजा, दो नाबालिग बहनों से किया था बलात्कार

रेप के आरोपी को फांसी की सजा, दो नाबालिग बहनों से किया था बलात्कार

ऋषिकेश, 24 अगस्त: यहां पिछले साल दो नाबालिग बालिकाओं के बलात्कार तथा हत्या के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने  दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

देहरादून जिले के अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक जेएस बिष्ट ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश रमा पाण्डे ने सरदार परवान सिंह को दो नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आज शाम मौत की सजा सुनाई ।

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 15 लोगों की गवाही हुई। अभियोजन ने पिछले साल दो सितंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पिछले साल 15 जून को कोतवाली ऋषिकेश के श्यामपुर में सरदार अमरजीत सिंह के घर में किराये पर रहने वाली सीता श्रेष्ठ ने प्रार्थनापत्र देकर कहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी 13 और चार वर्षीय, दो नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी है ।

इस अपराध का कोतवाली ऋषिकेश में भारतीय दंड विधान की धारा 302/376 व 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस जघन्य अपराध को देहरादून की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती कुमार ने स्वंय मौके पर रहकर चन्द घण्टों में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था ।

Web Title: Dehradun 2 sister rape accused death penalty

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