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शर्मनाकः 8-9 साल की छात्राओं का 54 वर्षीय शिक्षक तीन महीने तक करता रहा यौन उत्पीड़न, ऐसे पकड़ा गया, गिरफ्तार

By अनिल शर्मा | Updated: November 11, 2022 10:35 IST

बेंगलुरु स्थित हेब्बल के पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार के एच ने कहा कि कथित घटना हाल ही में तब सामने आई जब कक्षा 8 और 9 के छात्रों ने अपने माता-पिता को शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताया।

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ठळक मुद्देपुलिस निरीक्षक ने कहा, शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने दो से तीन महीने की अवधि में छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। मामले के उजागर होने के बाद शिक्षक फरार था। हालांकि पुलिस ने उसे बुधवार तड़के गिरफ्तार कर लिया।शिक्षक पर यौन अपराधों से पॉक्सो और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बेंगलुरु: यहां के एक सरकारी स्कूल शिक्षक की हैवानियत सामने आई है। 54 वर्षीय शिक्षक ने लगभग तीन महीने तक कम से कम 15 छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। हेब्बल के सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षा पढ़ानेवाला आरोपी शिक्षक अंजनप्पा को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। 

हेब्बल पुलिस के निरीक्षक दिलीप कुमार के एच ने कहा कि कथित घटना हाल ही में तब सामने आई जब कक्षा 8 और 9 की छात्राओं ने अपने माता-पिता को शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताया। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि उत्पीड़ित छात्राओं के माता-पिता ने प्रधानाध्यापक से संपर्क किया जिन्होंने बाद में मामले की जांच शुरू की।

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शिक्षक शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के बाद लंच ब्रेक के दौरान छात्राओं को अनुचित तरीके से छूता था और उनमें से कुछ को चूमता भी था। छात्राओं के इन आरोपों को लेकर स्कूल के प्रधानाध्याप ने अंतरिम जांच शुरू की जिसमें प्रथमदृष्टया शिक्षक के खिलाफ आरोप सही निकले। प्रधानाध्यापक ने इसके बाद पुलिस से संपर्क कर इसकी शिकायत दर्ज करायी। 

निरीक्षक ने कहा, “शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने दो से तीन महीने की अवधि में छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। छात्राओं की कई शिकायतों के बीच, प्रधानाध्यापक ने जांच की और आखिरकार मंगलवार रात पुलिस से संपर्क किया।”

 शिक्षक पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया,  “हमने शिक्षक को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए तीन से पांच साल की जेल की सजा प्रदान करना) और 12 (तीन साल तक की जेल और एक बच्चे के यौन उत्पीड़न के लिए जुर्माना प्रदान करना) और आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले के उजागर होने के बाद शिक्षक फरार था। हालांकि पुलिस ने उसे बुधवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि “शिक्षक को चार-पांच दिनों से स्कूल में नहीं देखा गया था। हमने उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आने वाले दिनों में हम स्कूल के छात्रों और शिक्षकों और मामले में उपलब्ध सभी गवाहों से पूछताछ करेंगे।

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