अदालत ने भाजपा विधायक को 18 महीने कारावास की सजा सुनाई
By भाषा | Updated: October 10, 2019 05:57 IST2019-10-10T05:57:19+5:302019-10-10T05:57:19+5:30
पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बाघमारा ब्लॉक स्थित बरोरा थाना पुलिस ने 12 मई 2013 को राजेश को उसके घर से गिरफ्तार किया था।

अदालत ने भाजपा विधायक को 18 महीने कारावास की सजा सुनाई
पुलिसकर्मियों पर हमला करने और एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ाने के छह साल पुराने मामले में भाजपा विधायक धुलु महतो और चार अन्य लोगों को यहां की एक अदालत ने बुधवार को 18 महीने कैद की सजा सुनाई। सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा अग्रवाल ने आरेपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा पैदा करने के लिये उस पर हमला करना) और धारा-325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा) के तहत दोषी पाया।
दरअसल, गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे राजेश गुप्ता नाम के व्यक्ति को वे लोग छुड़ा ले गए थे। अदालत ने जिन पांच लोगों को दोषी ठहराया है उनमें गुप्ता भी शामिल है। अन्य दोषियों के नाम चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो और गंगा गुप्ता है।
मामले में एक अन्य आरोपी बसंत शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने इसके साथ ही पांचों दोषियों को 10-10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बाघमारा ब्लॉक स्थित बरोरा थाना पुलिस ने 12 मई 2013 को राजेश को उसके घर से गिरफ्तार किया था। धुलु महतो के वकील एसएन मुखर्जी ने कहा कि वह अदालत के इस फैसले को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।