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Coronavirus: तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 156 विदेशियों के खिलाफ मामले दर्ज

By भाषा | Updated: April 13, 2020 07:39 IST

गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'विदेश अधिनियम की धारा 14-बी के तहत 156 के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं। इस धारा के तहत दो से आठ साल की जेल और 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।'

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ठळक मुद्देपिछले महीने दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र आए कुल 156 विदेशियों पर विदेशी अधिनियम 1946 के उल्लंघन के आरोप में मामले दर्ज किये गये हैं।महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को यह जानकारी दी।

पिछले महीने दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र आए कुल 156 विदेशियों पर विदेशी अधिनियम 1946 के उल्लंघन के आरोप में मामले दर्ज किये गये हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पर्यटक वीजा पर भारत आए इन लोगों ने कथित तौर पर धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के लिए मार्च में निजामुद्दीन मरकज में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम को जिम्मेदार ठहराया है।

गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'विदेश अधिनियम की धारा 14-बी के तहत 156 के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं। इस धारा के तहत दो से आठ साल की जेल और 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।' उनके खिलाफ धारा 188, 269 और 270 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। देशमुख ने कहा कि ये लोग किर्गिस्तान, घाना, जिबूती, मलेशिया, टोगो, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे 17 देशों से आए हैं।

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