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भाजपा MLC के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट के आरोप में कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, जानें पूरा मामला

By भाषा | Updated: December 31, 2022 14:10 IST

मामले में बोलते हुए पुलिस ने बताया कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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ठळक मुद्देठाणे शहर में भाजपा विधान पार्षद के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट करने का एक मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। आरोप भी है कि इस पोस्ट के बाद लाड और उनकी मां के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई है।

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान पार्षद प्रसाद लाड के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से ‘आपत्तिजनक’ सामग्री डालने के आरोप में पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर में युवा कांग्रेस के एक पदाधिकारी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। 

एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी द्वारा किए गए पोस्ट के बाद उस पर भाजपा नेता और उनकी मां के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां की गई है। 

क्या है पूरा मामला

अधिकारी ने बताया कि एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर ठाणे के नौपाड़ा पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता आशीष सालस्कर पेश से एक ठेकेदार है। वह दक्षिण मुंबई में भाजपा का एक स्थानीय पदाधिकारी और प्रसाद के जनसंपर्क कार्यालय का हिस्सा है। 

जारी पोस्ट के बाद भाजपा नेता और उनकी मां के खिलाफ की गई है अपमानजनक टिप्पणियां-दावा

शिकायत में सालस्कर ने आरोप लगाया कि आरोपी ने फेसबुक पर लाड के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। उसने यह भी आरोप लगाया कि चार दिसंबर को जारी इस पोस्ट के बाद लाड और उनकी मां के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। 

पुलिस ने किया है मामला दर्ज

पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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