तीन वर्षीय बच्ची के साथ 59 वर्षीय बुजुर्ग ने किया अप्राकृतिक कृत्य, टॉफी देने का लालच दिया, महिला ने हल्ला मचाकर छुड़ाया, आरोपी पहले भी दो-तीन बच्चियों के साथ कर चुका है गंदा काम

By भाषा | Updated: February 10, 2022 20:32 IST2022-02-10T20:29:59+5:302022-02-10T20:32:43+5:30

59 वर्षीय आरोपी टॉफी देने का लालच देकर उसे पास के ही बंद पड़े एक ठेले के पास ले गया और इस ठेले की आड़ में उससे अप्राकृतिक कृत्य करने लगा।

Bhopal three-year old girl 59-year-old unnatural give toffee woman rescued victim making ruckus madhya pradesh | तीन वर्षीय बच्ची के साथ 59 वर्षीय बुजुर्ग ने किया अप्राकृतिक कृत्य, टॉफी देने का लालच दिया, महिला ने हल्ला मचाकर छुड़ाया, आरोपी पहले भी दो-तीन बच्चियों के साथ कर चुका है गंदा काम

आरोपी पहले भी कथित तौर पर दो-तीन बार मोहल्ले में नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार की हरकत कर चुका है।

Highlightsमहिला ने उसे देख लिया और हल्ला मचाना शुरू कर दियाधारा 363, 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।पुलिस ने गायत्री एवं विजया को उनके इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया है।

भोपालः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन वर्षीय बच्ची के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा कथित रूप से अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोका गार्डन पुलिस थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह घटना बुधवार को अशोका गार्डन थाना इलाके में हुई।

उन्होंने बताया कि शिकायत के मुताबिक जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय मोहल्ले में रहने वाला 59 वर्षीय आरोपी टॉफी देने का लालच देकर उसे पास के ही बंद पड़े एक ठेले के पास ले गया और इस ठेले की आड़ में उससे अप्राकृतिक कृत्य करने लगा।

श्रीवास्तव ने बताया कि इसी बीच वहां से गुजर रही गायत्री भास्कर (30) नाम की महिला ने उसे देख लिया और हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पर कुछ अन्य लोग भी इकट्ठा हो गये। उन्होंने कहा कि एकत्र लोगों में शामिल एक अन्य महिला विजया पाटिल (करीब 30) ने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और पीड़ित बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गायत्री एवं विजया को उनके इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया है।

श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 363, 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आरोपी पहले भी कथित तौर पर दो-तीन बार मोहल्ले में नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार की हरकत कर चुका है, लेकिन परिजनों ने लोक लाज के डर से थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। 

महाराष्ट्र: पालघर में नौकरी का झांसा देकर तीन लोगों ने किशोरी से किया दुष्कर्म

महाराष्ट्र के पालघर जिले में 17 वर्षीय लड़की को नौकरी का झांसा देकर तीन लोगों द्वारा उससे कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जिला ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधिकारी ने बताया कि घटना बुधवार को दोपहर बाद की है। हालांकि, उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और उसकी शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा-376(दुष्कर्म) और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पोक्सो अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पालघर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी (39 साल) गिरफ्तार किया है जबकि एक आरोपी की पत्नी को अपराध के लिए उकसाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि दो अन्य आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 

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