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भोपालः सरकारी स्कूल में आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार, महिला कर्मचारी के 26 वर्षीय पति अरेस्ट, बच्ची ने पीली शर्ट से आरोपी को पहचाना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 23, 2022 22:06 IST

कोहेफिजा पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक विजय सिसोदिया ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार दोपहर की है और स्कूल की महिला कर्मचारी अपने पति के साथ स्कूल के परिसर में ही निवास करती है। अ

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ठळक मुद्देपोक्सो एक्ट के धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।दोपहर के भोजनावकाश में बालिका शौचालय गयी थी।बालिका को रोता हुआ देख उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने शिक्षक को जानकारी दी।

भोपालः  भोपाल के कोहेफिजा इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोप में पुलिस ने स्कूल की महिला कर्मचारी के 26 वर्षीय पति को गिरफ्तार किया है।

 

 

कोहेफिजा पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक विजय सिसोदिया ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार दोपहर की है और स्कूल की महिला कर्मचारी अपने पति के साथ स्कूल के परिसर में ही निवास करती है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी लक्ष्मीनारायण धानक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पोक्सो एक्ट के धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि दोपहर के भोजनावकाश में बालिका शौचालय गयी थी, उसी दौरान आरोपी उसका पीछा करते हुए वहां गया और हाथ से उसकी आंखें बंद कर उसे उठाकर बाथरूम के अंदर ले गया और उसके साथ बलात्कार करने के बाद वहां से फरार हो गया। सिसोदिया ने बताया कि बालिका को रोता हुआ देख उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने शिक्षक को जानकारी दी।

बालिका ने बताया कि पीली शर्ट पहने हुए एक आदमी उसकी आंख बंद कर उसे अंदर लेकर गया था। उन्होंने कहा कि स्कूल कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि पीले रंग की शर्ट लक्ष्मी नारायण ने पहना हुआ था। पुलिस ने उसे तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला, हालांकि कुछ देर में पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली।

ओडिशा : दसवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में शिक्षक निलंबित

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में सरकारी उच्च विद्यालय के एक शिक्षक को संस्थान की 15 वर्षीय छात्रा से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में शनिवार को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल परिसर में छेड़छाड़ की गयी।

जिला शिक्षा अधिकारी संजीव सिंह ने कहा, ''हमने मामले की जांच की और शिक्षक के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मिलने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया।'' शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाकालपाड़ा पुलिस थाने के निरीक्षक मनोरंजन चौधरी ने कहा ''संदिग्ध फरार है।''

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