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Bhadohi Crime News: गांव में नाबालिग को डरा धमकाकर कुकर्म, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, ऐसे हुआ खुलासा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 2, 2023 15:11 IST

Bhadohi Crime News: ऊंज थाना के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता ने बृहस्पतिवार शाम को एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे को गांव का गोलू शाह (24) एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ कुकर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

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ठळक मुद्देपुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।घर से फरार गोलू शाह को आज शाम सुभाष नगर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।

Bhadohi Crime News: उत्तर प्रदेश के भदोही के ऊंज थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ कथित तौर पर कुकर्म किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ऊंज थाना के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता ने बृहस्पतिवार शाम को एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे को गांव का गोलू शाह (24) एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ कुकर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कुकर्म, आपराधिक धमकी और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़ित की मेडिकल जांच कराई गई। सिंह ने बताया कि घर से फरार गोलू शाह को आज शाम सुभाष नगर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।

उत्तर प्रदेश: कौशांबी में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) उत्कर्ष यादव की अदालत ने दुष्कर्म के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में आरोपी संतोष कुमार उर्फ गुड्डू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थ दंड न अदा करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। त्रिपाठी ने घटना के संदर्भ में बताया कि 15 नवंबर 2015 को एक व्‍यक्ति ने जिले के करारी थाना पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के बाहर एक युवक द्वारा जबरन अरहर के खेत में खींच ले जाकर दुष्कर्म किया गया।

वादी की तहरीर पर संतोष कुमार उर्फ गुड्डू (30) निवासी ग्राम अमीनपुर सवरों थाना करारी के खिलाफ दुष्‍कर्म, आपराधिक धमकी, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्‍सो) अधिनियम समेत अन्‍य प्रासंगिक धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। विवेचना पूरी होने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्‍यायाधीश ने आज सजा सुनाई।

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