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15 साल की किशोरी अपनी चचेरी बहन के साथ कोचिंग से लौट रही थी, तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे अरविंद विश्वकर्मा ने कनपटी पर मारी गोली

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 23, 2023 13:37 IST

सुरयावा थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम प्रेम-प्रसंग के कारण कोचिंग से घर लौट रही लड़की को एक युवक ने कथित रूप से गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

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ठळक मुद्देपांच नामजद समेत कुल 35 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।अरविंद विश्वकर्मा (22) ने अचानक उसकी कनपटी पर गोली मार दी।पुलिस ने बताया कि गोली लगने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई।

भदोहीः उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरयावा थाना क्षेत्र में एक किशोरी की गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर धरना-प्रदर्शन और रास्‍ता जाम करने के मामले में पांच नामजद समेत कुल 35 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मार्च और धरना-प्रदर्शन की वीडियोग्राफ़ी और फोटो के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सुरयावा थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम प्रेम-प्रसंग के कारण कोचिंग से घर लौट रही लड़की को एक युवक ने कथित रूप से गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

पुलिस के मुताबिक, कांतीराम पुर गांव निवासी सुनील बिंद की 15 साल की बेटी अपनी चचेरी बहन के साथ कोचिंग से रात करीब आठ बजे घर लौट रही थी, तभी रास्ते में सूनसान जगह पर पहले से घात लगाकर बैठे ऊंज थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव निवासी अरविंद विश्वकर्मा (22) ने अचानक उसकी कनपटी पर गोली मार दी।

पुलिस ने बताया कि गोली लगने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। ऊंज थाना प्रभारी छोटक यादव ने सोमवार को बताया कि इस मामले में अरविंद और उसके बड़े भाई सुनील को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था।

उन्‍होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग और घटना में और लोगों के शामिल होने के दावे को लेकर दीपेश बिंद, प्रेम शंकर बिंद, राकेश बिंद, डॉक्टर बिंद और छोटू बिंद समेत करीब 35 लोगों ने शनिवार रात कैंडल मार्च निकालते हुए वहीदा-सुरयावा मार्ग पर अइनच नहर पुलिया के पास रास्ता जाम कर दिया था।

यादव के मुताबिक, हल्के के उपनिरीक्षक रमाकांत यादव ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 और 141 के तहत पांच नामजद समेत 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई पहचान के आधार पर जाएगी। 

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