Ballia News: नाबालिग छात्रा के साथ टीचर ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 30, 2026 10:38 IST2026-01-30T10:37:10+5:302026-01-30T10:38:44+5:30

Ballia News: शिकायत में पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मनीष ने 22 मई 2023 को छात्रा से बलात्कार किया और इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।

Ballia teacher convicted of raping minor student sentenced to life imprisonment | Ballia News: नाबालिग छात्रा के साथ टीचर ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

Ballia News: नाबालिग छात्रा के साथ टीचर ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने कक्षा नौ की नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने के ढाई साल पुराने मामले में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथमकांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के विजयीपुर के ट्यूशन शिक्षक मनीष पांडेय को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

उन्होंने बताया कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला परिवार सहित बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही थी। मनीष पांडेय उसकी कक्षा नौ में पढ़ने वाली पुत्री को ट्यूशन पढ़ाने आता था। पुलिस में दर्ज शिकायत में पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मनीष ने 22 मई 2023 को छात्रा से बलात्कार किया और इस कृत्य का वीडियो भी बनाया।

आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो वह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा। इसके बाद उसने छात्रा से तीन बार बलात्कार किया। इस मामले में पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत पर मनीष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म की धाराओं तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई। 

Web Title: Ballia teacher convicted of raping minor student sentenced to life imprisonment

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