बालाघाटः 3 नाबालिग लड़कियों और महिला से 7 ने किया सामूहिक रेप, सभी आदिवासी पीड़िताएं एक विवाह समारोह से घर लौट रही थीं..

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 26, 2025 15:02 IST2025-04-26T15:01:59+5:302025-04-26T15:02:51+5:30

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लोकेश मात्रे, लालचंद खरे, अजेंद्र बाहे, अज्जू बागदाते, राजेंद्र कावरे और मनीराम बाहे के रूप में की है।

Balaghat 3 minor girls a woman gang-raped 7 people all tribal victims returning home wedding ceremony madhya pradesh | बालाघाटः 3 नाबालिग लड़कियों और महिला से 7 ने किया सामूहिक रेप, सभी आदिवासी पीड़िताएं एक विवाह समारोह से घर लौट रही थीं..

सांकेतिक फोटो

Highlightsयौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पीड़िताओं के सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया और सभी सातों को हिरासत में ले लिया गया। दो मोटरसाइकिलों पर सवार सातों आरोपियों ने पीड़िताओं के साथ मौजूद एक लड़के का पीछा किया।

Balaghat: मध्य प्रदेश के बालाघाट में सात लोगों द्वारा तीन नाबालिग लड़कियों और एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मामले के सातों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस अधीक्षक नागेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार देर रात डेढ़ से दो बजे के बीच उस समय घटी जब सभी आदिवासी पीड़िताएं एक विवाह समारोह से घर लौट रही थीं।

सिंह ने कहा, ‘‘दो मोटरसाइकिलों पर सवार सातों आरोपियों ने पीड़िताओं के साथ मौजूद एक लड़के का पीछा किया। हट्टा पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत झाड़ियों में सातों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िताओं के सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया और सभी सातों को हिरासत में ले लिया गया। हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले।’’

उन्होंने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लोकेश मात्रे, लालचंद खरे, अजेंद्र बाहे, अज्जू बागदाते, राजेंद्र कावरे और मनीराम बाहे के रूप में की है। इन सभी उम्र 20-28 साल के बीच है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों में से एक नाबालिग है जिसे किशोर न्यायालय में पेश करने के बाद सुधार गृह भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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