Bahraich Girl Rape Murder: 54 माह की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, कोर्ट ने 22 वर्षीय लाला को मौत की सजा दी और 1.10 लाख जुर्माना, आरोपी के घर खेलने जाती थी मासूम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 3, 2024 16:57 IST2024-06-03T16:56:38+5:302024-06-03T16:57:39+5:30
Bahraich Girl Rape Murder: शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने सोमवार को बताया कि कैसरगंज थानांतर्गत स्थित एक गांव के निवासी 22 वर्षीय राजेश उर्फ लाला का उसके ही गांव के एक अन्य घर में आना-जाना था।

सांकेतिक फोटो
Bahraich Girl Rape Murder: उत्तर प्रदेश के बहराइच में हैवानियत की हद हो गई। साढ़े चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के दोषी युवक को यहां की एक अदालत ने सोमवार को मौत की सजा सुनाने के साथ उस पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने सोमवार को बताया कि कैसरगंज थानांतर्गत स्थित एक गांव के निवासी 22 वर्षीय राजेश उर्फ लाला का उसके ही गांव के एक अन्य घर में आना-जाना था। सिंह ने बताया कि वहां रह रही साढ़े चार वर्षीय बच्ची भी अक्सर खेलने के लिए राजेश के घर चली जाती थी।
उन्होंने बताया कि 21 फरवरी 2024 को अचानक बच्ची घर से गायब हो गई और तलाश करने पर बच्ची का शव गांव के पास गन्ने के खेत से बरामद हुआ था। सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद शक के आधार पर राजेश उर्फ लाला को गिरफ्तार किया था। जांच में राजेश उर्फ लाला को दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया। राजेश के भाई कल्लू ने अपराध करने में राजेश की मदद की थी।
कल्लू अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। शासकीय अभियोजक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) दीपकांत मणि ने सोमवार को दोषी राजेश उर्फ लाला को फांसी की सजा सुनाने के साथ-साथ उस पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता की मां को प्रदान करने के आदेश अदालत ने दिए हैं।