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Baghpat Crime News: बेटे मनीष ने 58 वर्षीय मां और एक अन्य महिला की गला रेतकर हत्या की!, शौचालय में खुद को बंद कर ब्लेड से अपने हाथ और गले की नस काटा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 1, 2024 17:44 IST

Baghpat Crime News: पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आज शाम करीब चार बजे थाना छपरौली पुलिस को हलालपुर गांव में दो महिलाओं की हत्या की सूचना मिली।

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ठळक मुद्देजांच के लिए पहुंची पुलिस को सरोज के बेटे मनीष पर संदेह हुआ।ब्लेड से अपने हाथ और गले की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया।मनीष से उपचार के बाद पूछताछ की जाएगी।

Baghpat Crime News: बागपत जिले में दो महिलाओं की गला रेतकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि संदेह के तौर पर मृतकों में से एक महिला के बेटे मनीष को हिरासत में लिया गया है। उसके मुताबिक मृतकों की पहचान सरोज (58) और वर्षा (28) के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आज शाम करीब चार बजे थाना छपरौली पुलिस को हलालपुर गांव में दो महिलाओं की हत्या की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस को सरोज के बेटे मनीष पर संदेह हुआ।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े जाने के डर से मनीष ने शौचालय में खुद को बंद कर ब्लेड से अपने हाथ और गले की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मनीष से उपचार के बाद पूछताछ की जाएगी। नोएडा के पास एक सोसाइटी में मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से गिरकर एक महिला श्रमिक की मौत हो गई।

पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गंगोत्री नाम की महिला ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में एक श्रमिक के तौर पर काम करती थी। पुलिस ने बताया कि महिला अपने पति विजय टंडन के साथ उसी सोसाइटी में रहती थी। पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

झारखंड में नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में 60 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने 60 वर्षीय एक व्यक्ति को एक नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला करीब चार साल पहले का है। लड़की उस समय 13 वर्ष की थी और दोषी को जानती थी। वह बलात्कार के कारण गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया।

सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने सेलाई बिरुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस संबंध में पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मंझारी थाने में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बिरुआ लड़की को लकड़ी एकत्रित करने के बहाने से पास के जंगल में ले गया और वहां डरा-धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने काफी वक्त तक अपने परिजनों को कुछ नहीं बताया। पेट में दर्द होने पर उसने यह बात अपनी मां को बताई। तब उसके गर्भवती होने का पता चला। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि पीड़िता की अब एक बेटी है। 

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