लाइव न्यूज़ :

Badaun Crime News: 2007 में पान सिंह को पीटते हुए घर से खींचे, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, जेवर, कपड़ा लूटा, 2024 में  एक ही परिवार के 9 लोग समेत 14 आरोपी दोषी, आजीवन कारावास

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 26, 2024 14:26 IST

Badaun Crime News: सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और छह दोषियों पर 50-50 हजार रुपये और आठ पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Open in App
ठळक मुद्देसभी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। खरखोल में 2007 में राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। फरसे, लाठियों और अन्य असलहे के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया।

Badaun Crime News:उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने आपसी रंजिश के चलते हुई डकैती और हत्या के करीब 17 साल पुराने मामले में एक ही परिवार के नौ लोगों समेत कुल 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और छह दोषियों पर 50-50 हजार रुपये और आठ पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) राजेश बाबू शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि 25 जुलाई को विशेष न्यायाधीश रेखा शर्मा ने मामले में 14 आरोपियों को दोषी करार दिया था। ये सभी जमानत पर थे। बृहस्पतिवार की देर शाम को इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और छह दोषियों पर 50-50 हजार रुपये और आठ पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सभी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राजेश बाबू शर्मा ने बताया कि थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव खरखोल में 2007 में राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि पान सिंह नामक व्यक्ति के पिता हरपाल सिंह ने रिपोर्ट लिखाई थी कि राधेश्याम की हत्या के आठ दिन बाद ही 15 फरवरी 2007 की सुबह आठ बजे राधेश्याम के परिजनों ने फरसे, लाठियों और अन्य असलहे के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, सभी ने फायरिंग करते हुए घर में रखा जेवर, कपड़ा आदि सामान लूट लिया और पान सिंह को पीटते हुए घर से खींच ले गए और कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। शर्मा ने बताया कि हत्या व डकैती की धाराओं में दर्ज रिपोर्ट में हरपाल की ओर से 12 लोगों को नामजद किया गया था।

आरोप पत्र दाखिल करते समय चार नाम और पता चले और कुल 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान नामजद अभियुक्तों में से दो की मौत हो गयी। एडीजीसी ने बताया कि उम्रकैद की सजा पाने वालों में राधेश्याम के सगे भाई उरमान व धर्म सिंह, चाचा भरोसे, चचेरा भाई अतर सिंह तथा परिवार से जुड़े राम सिंह, नरेश, भगवान सिंह, विनीत, प्रेम सिंह शामिल हैं।

इनके साथ रहे मझोला के वीरपाल, वंशीपुर गांव के बलवीर, गोबरा निवासी टीटू, संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव कैलमुंडी निवासी धर्मवीर व एक अन्य श्रीपाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। मुकदमे के दौरान आरोपी साधु सिंह और रामऔतार की मौत हो चुकी है। 

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेशup police
Open in App

संबंधित खबरें

भारतयूपी में स्थापना दिवस के जरिए लोगों के घर-घर पहुंचेगी भाजपा, लोगों को PM मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताएँगे पार्टी पदाधिकारी

क्राइम अलर्टरिजवान अहमद को दिल्ली पुलिस ने उठाया?, मोबाइल, लैपटॉप की जांच, 2017 मुंबई बम विस्फोट को लेकर कार्रवाई

क्राइम अलर्टपति-पत्नी और वो..., अवैध संबंध के चलते महिला ने सुहाग को उतारा मौत के घाट; आगरा पुलिस का खुलासा

ज़रा हटकेVIRAL: बुलडोजर पर सवार होकर पहुंची विधायक, वायरल हुआ अनोखा अंदाज

क्राइम अलर्टपटना परसा बाजारः 3 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, रिश्तेदार सहित 2 आरोपी अरेस्ट, अस्पताल में भर्ती मासूम?

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टबिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या हुई 10, कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर

क्राइम अलर्टबिहार की राजधानी पटना से सटे खगौल में अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर स्वर्ण व्यापारियों से लूटा 16 किग्रा सोना

क्राइम अलर्टयूपी के मदरसे में शिक्षकों ने 10 साल के बच्चे को पीटा, एक ने उसे पकड़कर रखा, दूसरे ने डंडे से मारा, VIDEO

क्राइम अलर्टMotihari News: बिहार पुलिस ने मदरसे में की छापेमारी, पीएफआई से सांठगांठ का संदेह

क्राइम अलर्टबिहार में बेखौफ अपराधियों ने बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर चलाई गोली, तीन लोगों को लगी गोली