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औरैया यूपीः 6 वर्षीय बच्ची से 18 वर्षीय रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म?, पीड़ित अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 5, 2025 17:10 IST

औरैया यूपीः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

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ठळक मुद्देअस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन उसकी हालत अब स्थिर है।गांव के पास खेत में बच्ची के रिश्तेदार ने उससे दुष्कर्म किया।मामला दर्ज किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 

औरैया यूपीः औरैया जिले के अछलदा इलाके में मंगलवार को करीब छह वर्षीय एक बच्ची से उसके 18 वर्षीय रिश्तेदार ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन उसकी हालत अब स्थिर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आलोक मिश्रा ने बताया, ‘‘घटना अपराह्न करीब 12 बजे की है। एक गांव के पास खेत में बच्ची के रिश्तेदार ने उससे दुष्कर्म किया।’’ एएसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीम गठित की हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 

नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्र कैद

बहराइच जिले की एक अदालत ने सात वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि 25 फरवरी 2018 को फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय लड़की की उसी गांव के दुखीराम कश्यप ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। सिंह ने बताया कि परिजनों के अनुसार, आरोपी दुखीराम ने हत्या से कुछ दिन पूर्व इसी लड़की से बलात्कार किया था मगर लोकलाज के भय से तब परिजनों ने मामले को छिपाया।

उन्होंने बताया कि इस बारे में लड़की के परिजन से दुखीराम की पूर्व में कहासुनी भी हुई थी और परिवारीजनों का आरोप था कि इसी रंजिश को लेकर दुखीराम ने लड़की की हत्या की है। अभियोजक ने बताया कि 25 फरवरी 2018 को मृतका के चाचा की तहरीर पर फखरपुर थाने में दुखीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो कानून) दीप कांत मणि ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अभियुक्त दुखीराम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सिंह ने बताया कि कारावास के अतिरिक्त अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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