CRIME NEWS: दलित बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को 7 साल की सजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 8, 2024 09:33 PM2024-11-08T21:33:13+5:302024-11-08T21:42:00+5:30
CRIME NEWS: एक विशेष पॉक्सो अदालत ने सात साल की दलित बच्ची से खेत में अश्लील हरकत करने के दोषी 40 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई और 18,000 रुपये जुर्माना लगाया।
CRIME NEWS: एक विशेष पॉक्सो अदालत ने सात साल की दलित बच्ची से खेत में अश्लील हरकत करने के दोषी 40 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई और 18,000 रुपये जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय और अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया की घटना औराई जिले के एक गांव में 30 मार्च, 2024 की शाम को हुई थी जब घर के सामने खेलते समय बच्ची अचानक लापता हो गई थी। पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि कुछ लोगों ने गेंहू के खेत में पिंटू चौबे नामक व्यक्ति को बच्ची को बहला फुसला कर ले जाते हुए देखा और उसका वीडियो बनाते हुए पीछा किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए चौबे को पकड़ा था। एसपी ने बताया इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर एक अप्रैल को चौबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं, पॉक्सो अधिनियम और एससी / एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने शुक्रवार को चौबे को सजा सुनाई।