CRIME: 7 साल की भतीजी से दुष्कर्म और फिर हत्या, चाचा को फांसी...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 13:22 IST2025-09-19T13:22:48+5:302025-09-19T13:22:56+5:30
CRIME in UP: सीतापुर की एक अदालत ने 38 वर्षीय व्यक्ति को अपनी सात वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई।

CRIME: 7 साल की भतीजी से दुष्कर्म और फिर हत्या, चाचा को फांसी...
7 year Old Niece Raped and Murdered: सीतापुर की एक अदालत ने 38 वर्षीय व्यक्ति को अपनी सात वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। एक शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों पर सुनवाई करने वाली अदालत के जिला न्यायाधीश भागीरथ वर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी नीलू को दोषी ठहराते हुए उस पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इस मामले को ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम’’ की श्रेणी में रखा और कहा कि आरोपी समाज के लिए एक खतरा है।
थाना इमलिया सुल्तानपुर की प्रभावी सतत पैरवी के फलस्वरुप 07 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या कर देने के सनसनीखेज घटना में आरोपी को मृत्युदण्ड व 1,30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह द्वारा दी गयी बाइट- pic.twitter.com/tzki9fYYAs
— Sitapur Police (@sitapurpolice) September 18, 2025
न्यायाधीश वर्मा ने अपने फैसले में कहा, ‘‘एक मासूम बच्ची से हुई यह क्रूर घटना मानवता को शर्मसार करती है और ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है।’’ अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना जनवरी 2019 में सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। उन्होंने बताया कि बच्ची का चाचा आरोपी नीलू ने अपनी सात वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर शव को सरायन नदी में फेंक दिया था। मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण), 376एबी (12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।