दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में 38 वर्षीय महिला से रेप, एक आरोपी गिरफ्तार

By भाषा | Updated: June 23, 2020 04:42 IST2020-06-23T04:38:06+5:302020-06-23T04:42:04+5:30

दिल्ली पुलिस उपायुक्त (मध्य) संजय भाटिया ने कहा कि आईपी एस्टेट थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

38-year-old woman raped in Delhi's Rouse Avenue court complex, one accused arrested | दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में 38 वर्षीय महिला से रेप, एक आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में 38 वर्षीय महिला से रेप, एक आरोपी गिरफ्तार

Highlightsझारखंड के पूर्वी सिंहभूम में नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को 22 साल की कैद 15 साल की एक लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत के एक कक्ष में 38 वर्षीय महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को सामने आई घटना के संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

महिला ने अपने बयान में आरोप लगाया कि राउज एवेन्यू अदालत के कर्मचारी आरोपी ने अदालत के एक रूम में उससे बलात्कार किया। पुलिस ने कहा कि महिला का चिकित्सा परीक्षण किया जा चुका है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 22 साल की जेल

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम की एक अदालत ने 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में सोमवार को एक दोषी को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा ने 21 वर्षीय सनी लकड़ा को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और पोक्सो कानून तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी सुनायी।

लोक अभियोजक अरुण कुमार ने यह जानकारी दी। अदालत ने लकड़ा पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि वह जुर्माना देने में विफल रहता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह घटना नौ सितंबर, 2019 को हुई थी जब लड़की टीवी देखने के लिए गोयलकेरा थाना के तहत लकड़ा के घर गई थी।

किशोरी के अपहरण व रेप मामले में आरोपी को उम्रकैद

झारखंड के एक विशेष पोक्सो अदालत ने 15 साल की एक लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में सोमवार को 30 साल के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। झारखंड के धनबाद जिले में हुयी इस घटना में अभियुक्त पीड़िता का पड़ोसी था। अदालत ने आरोपी शिशुपाल महतो को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी । अदालत ने उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना 15 नवंबर 2018 को बलियापुर थाना क्षेत्र के तहत एक गांव में हुयी।

Web Title: 38-year-old woman raped in Delhi's Rouse Avenue court complex, one accused arrested

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