तीन कश्मीरी छात्रों ने जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया

By भाषा | Updated: December 2, 2021 21:17 IST2021-12-02T21:17:12+5:302021-12-02T21:17:12+5:30

Three Kashmiri students directly move High Court for bail | तीन कश्मीरी छात्रों ने जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया

तीन कश्मीरी छात्रों ने जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया

प्रयागराज, दो दिसंबर ट्वेंटी 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद कथित तौर पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के लिए देशद्रोह के आरोप में अक्टूबर में गिरफ्तार किये गये तीन कश्मीरी छात्रों ने जमानत के लिए सीधे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है।

इन छात्रों का कहना है कि आगरा में वकीलों ने अदालत में उनकी पैरवी करने से मना कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें सीधे उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा है।

जमानत याचिका के साथ ही इन छात्रों ने अपना मुकदमा आगरा से मथुरा स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि आगरा का पूरा बार निचली अदालत में उनकी पैरवी करने को तैयार नहीं है।

आमतौर पर जमानत की याचिका सबसे पहले जिला अदालत में दाखिल करनी होती है और याचिका खारिज होने की स्थिति में उच्च न्यायालय का रुख किया जाता है। ये तीनों छात्र- अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनई आगरा में एक इंजीनियरिंग कालेज के छात्र हैं और इन्हें आगरा पुलिस द्वारा 27 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया।

इन छात्रों पर भादंसं की धाराओं-- 124ए (देशद्रोह), 153 (दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने) और 505 (1) (बी) और मैच के बाद “भारत के खिलाफ” व्हाट्सऐप पर कथित तौर पर संदेश भेजने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-एफ के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई किए जाने की संभावना है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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