T20 World Cup 2026 final: अहमदाबाद में आज ट्रैफिक अलर्ट, भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले को लेकर खास इंतजाम, पढ़ें एडवाइजरी

T20 World Cup 2026 final: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का फाइनल नजदीक आने के साथ ही, अहमदाबाद प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण यातायात चेतावनी जारी की है। सड़क बंद होने और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी यहां प्राप्त करें।

By अंजली चौहान | Updated: March 8, 2026 09:42 IST

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T20 World Cup 2026 final: भारत की मेजबानी में आज अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला होने वाला है। क्रिकेट फैन्स इस मैच के लिए काफी उत्साहित है और अहमदाबाद स्टेडियम में फैन्स का पहुंचना शुरू हो गया है।  मैच से पहले ट्रैफिक अधिकारियों ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप इंडिया-2026 फाइनल से पहले एक एडवाइजरी जारी की है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। अहमदाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मैच में भारी भीड़ होने की उम्मीद है, इसलिए स्टेडियम के पास कई खास रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी जाएगी या उनका रास्ता बदल दिया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि इवेंट के दौरान स्टेडियम के आसपास के रास्तों से गुजरने वाली गाड़ियों पर रोक रहेगी और आने-जाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें और तय किए गए डायवर्जन रास्तों का पालन करें।

आवाजाही के लिए सड़कें बंद

मैच के दौरान जनपथ टी-जंक्शन से मोटेरा स्टेडियम मेन गेट तक, कृपा रेजीडेंसी टी-जंक्शन होते हुए मोटेरा गाम टी-जंक्शन तक सड़क का हिस्सा दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा।

अधिकारियों ने गाड़ी चलाने वालों से इस रास्ते से बचने और स्टेडियम एरिया के पास भीड़भाड़ से बचने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

दूसरे और डायवर्जन रूट

तपोवन सर्कल से जनपथ T-जंक्शन होते हुए ONGC चौराहे की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक वाली जगह से पहले अंदर की सड़कों का इस्तेमाल करना चाहिए और ट्रैफिक अधिकारियों के बताए दूसरे रास्तों से आगे बढ़ना चाहिए।

इसी तरह, कृपा रेजीडेंसी T-जंक्शन से आने वाली गाड़ियों को बाईं कनेक्टर रोड लेनी चाहिए और तय डायवर्जन रूट से आगे बढ़ना चाहिए।

कर्फ्यू और लोगों के आने-जाने पर रोक

पुलिस ने अहमदाबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में गुजरात पुलिस एक्ट, 1951 के सेक्शन 33 के तहत कुछ इलाकों में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध भी लगाए हैं। ये प्रतिबंध 8 मार्च को सुबह 10:00 बजे से आधी रात तक लागू रहेंगे, और 9 मार्च को आधी रात 12:00 बजे से सुबह 2:00 बजे तक जारी रहेंगे।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के सेक्शन 223 और गुजरात पुलिस एक्ट के सेक्शन 131 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

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