Rishabh Pant car accident: पंत की कार दुर्घटना और कुछ अपराधों के टेलीविजन कवरेज की रिपोर्टिंग ‘खराब’ और ‘दुखद’, केंद्र सरकार ने परामर्श जारी किया, कहीं ये बात

Rishabh Pant car accident: सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने सभी निजी समाचार चैनलों को जारी एक परामर्श में पंत की कार दुर्घटना की रिपोर्टिंग व शवों की तस्वीरों और पांच साल के बच्चे की पिटाई जैसी घटनाओं के प्रसारण का हवाला दिया।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 9, 2023 16:28 IST2023-01-09T16:26:52+5:302023-01-09T16:28:13+5:30

Rishabh Pant car accident Reporting car accident and television coverage certain crimes 'poor' and 'sad' central government issues advisory | Rishabh Pant car accident: पंत की कार दुर्घटना और कुछ अपराधों के टेलीविजन कवरेज की रिपोर्टिंग ‘खराब’ और ‘दुखद’, केंद्र सरकार ने परामर्श जारी किया, कहीं ये बात

मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग "गरिमा" को प्रभावित करती हैं।

Highlightsमंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग "गरिमा" को प्रभावित करती हैं।प्रसारकों ने वीडियो क्लिप और तस्वीरें सोशल मीडिया से लीं।ऐसी क्लिप को संपादित करने के बहुत प्रयास नहीं किए गए।

Rishabh Pant car accident: केंद्र सरकार ने पिछले दिनों क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना और कुछ अपराधों के टेलीविजन कवरेज को सोमवार को ‘खराब’ और ‘दुखद’ करार दिया एवं टीवी समाचार चैनलों को संबंधित कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने सभी निजी समाचार चैनलों को जारी एक परामर्श में पंत की कार दुर्घटना की रिपोर्टिंग व शवों की तस्वीरों और पांच साल के बच्चे की पिटाई जैसी घटनाओं के प्रसारण का हवाला दिया। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग "गरिमा" को प्रभावित करती हैं।

मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी इस परामर्श में कहा गया है, "टेलीविजन चैनलों पर व्यक्तियों के शव, घायल लोगों के चित्र व वीडियो, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लोगों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं के वीडियो प्रसारित किए गए...।’’ इसमें यह भी कहा गया है कि प्रसारकों ने वीडियो क्लिप और तस्वीरें सोशल मीडिया से लीं।

कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुरूप बनाने के लिए ऐसी क्लिप को संपादित करने के बहुत प्रयास नहीं किए गए। मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को सख्त सलाह दी है कि अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं के प्रसारण के लिए वे अपनी प्रणाली को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप मजबूत करें। 

Open in app