अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस से मनसुख हिरन मौत मामले की जांच रोकने को कहा

By भाषा | Updated: March 24, 2021 19:55 IST2021-03-24T19:55:27+5:302021-03-24T19:55:27+5:30

Court asks Maharashtra ATS to stop probe in Mansukh deer death case | अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस से मनसुख हिरन मौत मामले की जांच रोकने को कहा

अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस से मनसुख हिरन मौत मामले की जांच रोकने को कहा

मुंबई, 24 मार्च ठाणे की एक अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) को निर्देश दिया कि वह व्यवसायी मनसुख हिरन की मौत मामले की जांच रोक दे और मामले के रिकार्ड तत्काल एनआईए को सौंप दे।

हिरन गत पांच मार्च को ठाणे में एक क्रीक में मृत पाए गए थे। उससे कुछ दिन पहले हिरन ने दावा किया था कि दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास जो स्कॉर्पियो मिली थी वह उसके पास से चोरी हो गई थी। अंबानी के घर के बाहर मिले उक्त वाहन में विस्फोटक सामग्री मिली थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिरन मामले की जांच 20 मार्च को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी थी। हालांकि एटीएस ने अपनी जांच जारी रखी और दो दिन पहले इस मामले को सुलझाने का दावा किया।

केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि एनआईए ने ठाणे के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से एटीएस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वह मामले को सौंप दे।

मजिस्ट्रेट ने दोनों एजेंसियों की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया कि एटीएस का जांच अधिकारी जांच पर आगे नहीं बढ़ेगा और बिना किसी देरी के सभी संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एनआईए को सौंप देगा।

एनआईए पहले ही विस्फोटक वाले एसयूवी की बरामदगी से संबंधित मामले की जांच कर रहा है और मुंबई पुलिस के निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है।

हिरन की पत्नी ने आरोप लगाया था कि वाजे कुछ समय से उसी एसयूवी का उपयोग कर रहे थे और उनके पति की मृत्यु में उसकी भूमिका है।

इस सप्ताह की शुरुआत में एटीएस ने दावा किया था कि हिरन हत्याकांड में वाजे प्रमुख आरोपी है और बृहस्पतिवार को एनआईए की रिमांड समाप्त होने के बाद वह उसकी हिरासत की मांग करेगा। एटीएस ने मामले में निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को गिरफ्तार किया है।

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