एंटीलिया बम मामला : उच्च न्यायालय ने सट्टेबाज गौड़ की जमानत पर रोक का आदेश रद्द किया

By भाषा | Updated: December 8, 2021 16:24 IST2021-12-08T16:24:42+5:302021-12-08T16:24:42+5:30

Antilia bomb case: High Court quashes stay order on bookie Gaur's bail | एंटीलिया बम मामला : उच्च न्यायालय ने सट्टेबाज गौड़ की जमानत पर रोक का आदेश रद्द किया

एंटीलिया बम मामला : उच्च न्यायालय ने सट्टेबाज गौड़ की जमानत पर रोक का आदेश रद्द किया

मुंबई, आठ दिसंबर बंबई उच्च न्यायालय ने एंटीलिया बम मामले में क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को दी गई जमानत पर रोक लगाने का विशेष अदालत का आदेश बुधवार को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति एस के शिंदे की एकल पीठ गौड़ द्वारा के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष एनआईए अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। विशेष अदालत ने गौड़ को 25 दिनों के लिए दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस साल मार्च में गौर को एंटीलिया बम मामले और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। विशेष एनआईए अदालत ने 20 नवंबर को गौड़ को यह कहते हुए जमानत दे दी कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसे साजिश की जानकारी नहीं थी।

गौड़ इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी था। हालांकि, विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध के बाद 25 दिन के लिए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। अभियोजन ने कहा थाा कि वह एक अपीली अदालत में जमानत की मंजूरी को चुनौती देना चाहता है। इसके बाद गौड़ ने अपने वकील अनिकेत निकम के माध्यम से उच्च न्यायालय में आवेदन दायर कर विशेष अदालत द्वारा जमानत आदेश पर रोक को चुनौती दी थी।

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