मध्यप्रदेश : गुना जिले में महिला की पिटाई, कंधे पर लड़के को बिठाकर तीन किलोमीटर पैदल चलाया

By भाषा | Published: February 16, 2021 07:09 PM2021-02-16T19:09:45+5:302021-02-16T19:09:45+5:30

Madhya Pradesh: Woman beaten in Guna district, seated boy on shoulder and walked three kilometers | मध्यप्रदेश : गुना जिले में महिला की पिटाई, कंधे पर लड़के को बिठाकर तीन किलोमीटर पैदल चलाया

मध्यप्रदेश : गुना जिले में महिला की पिटाई, कंधे पर लड़के को बिठाकर तीन किलोमीटर पैदल चलाया

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गुना (मध्य प्रदेश), 16 फरवरी गुना जिले में एक आदिवासी महिला को उसके छोड़े हुए पति और ससुराल वालों ने एक किशोर लड़के को उसके कंधों पर बिठाकर तीन किलोमीटर तक चलने के लिए मजबूर किया और इस दौरान आरोपी इस महिला को पीटते भी रहे।

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी।

गुना के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सिरसी थाना अंतर्गत ग्राम सनाई में हुई इस घटना के सिलसिले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीन फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

यह घटना नौ फरवरी को हुई थी और इसका कथित वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को यह प्रकाश में आई।

इस वीडियो में महिला, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, अपने कंधों पर एक किशोर लड़के को रखे हुए नंगे पैर घूमती हुई नजर आ रही है और इस दौरान कुछ व्यक्ति इस महिला को लाठियों एवं क्रिकेट के बल्ले से मारते दिख रहे हैं।

मिश्रा ने बताया कि ग्राम राय में रहने वाली इस महिला की शादी बांसखेड़ी गांव में दो वर्ष पूर्व हुई थी। लेकिन परिवार में झगड़े के चलते यह महिला अपनी ससुराल छोड़कर एक अन्य व्यक्ति के पास रहने लगी थी।

उन्होंने कहा कि महिला मुताबिक इसमें उसके ससुराल पक्ष की सहमति भी थी। लेकिन नौ फरवरी को महिला के पुराने ससुराल पक्ष से ससुर, जेठ आदि ग्राम सनाई पहुंचे। वहां पर उस महिला के साथ पहले तो गाली-गलौच की और मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद ससुराल पक्ष ने एक लड़के को उसके कंधे पर बिठाया और गांव में तीन किलोमीटर तक मारपीट करते हुए उसे पैदल घुमाया।

मिश्रा ने बताया कि इस मामले में महिला की शिकायत पर नौ फरवरी को ही सिरसी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया था। वहीं, इस कृत्य में लिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके बाद इस प्रकरण में अपहरण की धारा भी बढ़ा दी गयी है।

उन्होंने कहा कि पहले इसमें भादंवि की धारा 323, 294 एवं 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन मंगलवार को इसमें भादंवि की धारा 342 और 365 बढ़ा दी गयी है। वहीं, चार और अन्य आरोपी भी बढ़ाये गए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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