डीडीसीए की 15 सितंबर को होने वाली एजीएम की वीडियोग्राफी होगी

By भाषा | Published: September 13, 2021 05:56 PM2021-09-13T17:56:26+5:302021-09-13T17:56:26+5:30

DDCA's AGM to be held on September 15 will be videographed | डीडीसीए की 15 सितंबर को होने वाली एजीएम की वीडियोग्राफी होगी

डीडीसीए की 15 सितंबर को होने वाली एजीएम की वीडियोग्राफी होगी

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नयी दिल्ली, 13 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय को सोमवार को सूचित किया गया कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की 15 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की वीडियोग्राफी की जाएगी और किसी भी शिकायत से बचने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग लोकपाल को सौंपी जाएगी।

डीडीसीए के वकील ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को यह सूचना दी जो संघ के एक सदस्य की याचिका पर सुनवाई कर रहीं थी जिसने आग्रह किया था कि संघ की एजीएम के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए क्योंकि 29 दिसंबर 2019 को हुई एजीएम में संघ के अंदर के लोगों ने काफी अराजकता और गड़बड़ी पैदा की थी।

सुनील के गोयल ने याचिका दायर करके निर्देश देने का आग्रह किया था कि यहां फिरोजशाह कोटला मैदान पर होने वाली डीडीसीए की एजीएम के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए और एजीएम की वीडियोग्राफी भी हो। साथ ही वह संघ के चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभाएं।

डीडीसीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और टी सिंहदेव ने कहा कि याचिकाकर्ता एजीएम में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र है और साथ ही एजीएम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिकॉर्डिंग की प्रति लोकपाल को भी सौंपी जाएगी जिससे कि आगे की शिकायतों से बचा जा सके।

गोयल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और वकील वरूण सिंह ने आग्रह किया कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति तुरंत हो जिससे कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जिससे कि मृत व्यक्तियों और फर्जी नामों को सूची से हटाया जा सके।

इस पर नायर ने कहा कि संघ के चुनाव 25 से 27 अक्तूबर तक होने हैं और ऐसे में मतदाता सूची में उचित संशोधन होंगे और वे सुनिश्चित करेंगे कि यह अच्छी तरह अपडेट हो और किसी मृत या फर्जी व्यक्ति के नाम शामिल नहीं हों।

अदालत ने कहा कि इस मामले में आगे और कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है और उन्होंने याचिका का निपटारा कर दिया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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